चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ समक्ष अधिवक्ताओं की कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया।इस मामलें पर अगली सुनवाई 7 जुलाई,2022 को होगी।
इस मामलें पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पटना गया डोभी एन एच,83 के निर्माण में कई तरह की कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं।कोर्ट ने इस निर्माणधीन एन एच के स्थल निरीक्षण करने के लिए तीन अधिवक्ताओं की टीम का गठन किया गया था। अधिवक्ता प्रिय रंजन,आलोक कुमार राही और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष गुप्ता इसमें शामिल थे।
साथ ही कोर्ट ने पटना और जहानाबाद के डी एम, एस पी भी इस टीम के साथ रहने का निर्देश दिया था।आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस कमिटी ने निरीक्षण करने ये रिपोर्ट दिया। ये जनहित याचिका प्रतिज्ञा नामक संस्था ने दायर किया हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और एन एच ए आई को निर्देश दिया था कि एन एच में सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शीघ्र करें।कोर्ट ने सम्बंधित ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में सहयोग और पुलिस बल मुहैय्या कराने का निर्देश दिया था।
साथ ही बिजली के पोल,पेड़ों की कटाई की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि वह एन एच निर्माण में हर तरह का सहयोग कर रही हैं।कोर्ट को बताया गया कि निर्माण आने वाले सभी समस्यायों के समाधान के लिए राज्य सरकार तत्पर हैं।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ज़िला प्रशासन को, जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 7जुलाई,2022 को होगी।