पटना हाईकोर्ट ने 15 सितंबर 2021 के पहले सड़क दुर्घटना में मृत या घायल व्यक्तियों के परिवारों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि वैसे परिवार जो किसी कारणवश 15 सितंबर 2021 के पहले वाहन दुर्घटना में मृत या घायल हुए अपने परिवार के सदस्यों के मुआवजे के लिए मुकदमा संबंधित जिले के जिला कोर्ट में दायर नही किये हैं, वे अब वहां दायर कर सकते हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नई अधिसूचना के बाद घटित किसी भी घटना के मुआवजा के लिए नया मुकदमा नई गठित न्यायाधिकरण में दायर किया जा सकता है।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रेणु देवी द्वारा याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर 2021 को बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन- 1) नियमावली 2021 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई।इसमें यह कहा गया कि अधिसूचित किए जाने की तिथि से वाहन जनित दुर्घटनाओं के उदभूत मुआवजा बाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा।
उन मुआवजा वादों का निष्पादन राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन -1) नियमावली 2021 के विहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।
कोर्ट को बताया गया कि नए नियमावली के आ जाने के बाद 15 सितंबर 2021 के पहले वाहन दुर्घटना में मृत या घायल हुए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों द्वारा इस मामले को लेकर जो भी मुकदमा मुआवजे के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दायर होता है, तो यह कह कर उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि नई नियमावली आ गई है।