Press "Enter" to skip to content

पटना हाईकोर्ट ने वैशाली जिले में पीडीएस डीलर की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है

जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह तथा जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने के लिए दायर राजकिशोर सिंह की रिट याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने वर्ष 2018 में अंतरिम आदेश जारी कर कहा था कि जो भी नियुक्ति होगी ,वह इस याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा।जिसके कारण वैशाली जिले में पीडीएस डीलर की बहाली को रोक दिया गया था।

आज कोर्ट ने इस अंतरिम आदेश को भी हटा लिया।याचिकाकर्ता ने पैक्स को लेकर आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई थी।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनकी ओर से दी गई दलीलों में कोई दम नहीं है।राज्य सरकार ने बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला है उसमें कोई त्रुटि नहीं है।

इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।कोर्ट ने वैशाली के डीएम को नियमानुसार बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।

More from खबर बिहार कीMore posts in खबर बिहार की »