जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह तथा जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने के लिए दायर राजकिशोर सिंह की रिट याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने वर्ष 2018 में अंतरिम आदेश जारी कर कहा था कि जो भी नियुक्ति होगी ,वह इस याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा।जिसके कारण वैशाली जिले में पीडीएस डीलर की बहाली को रोक दिया गया था।
आज कोर्ट ने इस अंतरिम आदेश को भी हटा लिया।याचिकाकर्ता ने पैक्स को लेकर आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई थी।



लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनकी ओर से दी गई दलीलों में कोई दम नहीं है।राज्य सरकार ने बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला है उसमें कोई त्रुटि नहीं है।
इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।कोर्ट ने वैशाली के डीएम को नियमानुसार बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।