पूर्व उपमुख्यमंत्री सम्प्रति राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) एवं राइफलमैन के पद की भर्ती में 10% रिक्तियां आरक्षित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई है साथ ही अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बल में भर्ती की आयु सीमा में ढील और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट भी दी जाएगी।
• पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण पर सैद्धांतिक सहमति
• आयु सीमा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं न्यूनतम ऊंचाई मानदंड में छूट दी जाएगी
• आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए 10% क्षैतिज आरक्षण
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई मानदंड में उनकी संबंधित श्रेणी यथा सामान्य, अनुसूचित जनजाति, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के एसटी अभ्यर्थी आदि के अनुसार ढील दी जाएगी।
अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बल में भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों में छूट देने के मुद्दे पर सरकार ने बताया कि रक्षा बलों में चार साल की अवधि पूरी करने के बाद, जब पूर्व अग्निवीरों का पहला बैच भर्ती के लिए उपलब्ध होगा, तो उन्हें (पूर्व अग्निवीरों को) आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप 10% होरिजेंटल (यथा अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग) आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।