बिहार पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिसकर्मियों की जगह उनके आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
इसके अनुसार, अब अगर कोई पुलिसकर्मी की मौत ऑन ड्यूटी मुठभेड़ या आईईडी ब्लास्ट में होती है तो ही उनके आश्रितों को क्लर्क पद पर नौकरी दी जाएगी। हालांकि, उसके लिए इंटर पास होना जरूरी होगा।
इसके अलावा बाकी के मामलों में मृतक पुलिसकर्मी के इंटर पास आश्रित को क्लर्क की नौकरी नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय ने मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों के क्लर्क के पद पर नियुक्ति को लेकर ज्यादा मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया है।
गाइडलाइन में गृह विभाग की वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि विशेष परिस्थिति में हुई मृत्यु की स्थिति में इंटर पास अश्रित को क्लर्क की नौकरी दिए जाने का प्रावधान है।