Press "Enter" to skip to content

#SupremeCourt से भी राजधानी पटना के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को जमानत नही मिली

कोर्ट ने खुशबू को इस घटना का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता मानते हुए नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने उनके द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में सुनवाई की। कोर्ट ने यह माना कि पटना हाई कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही है और उसने नियमित जमानत याचिका को खारिज करने के लिये जो आधार अपने आदेश में दिया है, वह सही है।

इसमे किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नही है।

पटना हाई कोर्ट के जस्टिस ए एम बदर ने 13 दिसंबर 2022 खुशबू की
नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।साथ ही संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर ले।

Supreme Court

फिलहाल खुशबू सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोली कांड में पटना के बेउर जेल में बंद है।

गौरतलब है कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं थाना इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गई थी। हालांकि, इस वारदात में उनकी जान बच गई ।

इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दो कॉन्ट्रैक्ट किल्लर समेत कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था।

इन सभी मे से केवल खुशबू के पति डॉ राजीव सिंह ही जमानत पर जेल से बाहर है।

More from खबर बिहार कीMore posts in खबर बिहार की »