शेखपुरा जिले के पहाड़ी भूखंड समाप्त होने के बाद स्टोन मटेरियल चोरी करने के मामले में एक बड़ी स्टोन कम्पनी पर 4 करोड़ से अधिक रुपये का जुर्माना किया गया है।
जुर्माने की यह कार्यवाही शेखपुरा के पचना स्थित रॉय इंजिनियरिंग नामक स्टोन कंपनी के खदान पर किया गया है। साथ ही जुर्माने के अलावे उक्त कंपनी पर 5 लाख सूद की राशि भी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
राय इंजीनियरिंग नामक स्टोन कंपनी का लीज अगस्त 2021 में समाप्त हो गया था। लीज समाप्त होने के समय राय इंजिनियरिंग कंपनी के द्वारा माइनिंग एरिया में 4 लाख 50 हजार सीएफटी मटेरियल उपलब्ध होने की जानकारी दी गई थी। इस मामले में 27 जुलाई 2022 को खनन निरीक्षक द्वारा जांच किया गया।
जांच के क्रम में उक्त खनन एरिया में मात्र 16 हजार सीएफटी माइनिंग मैटेरियल ही पाया गया। ऐसी परिस्थिति में 4 लाख 34 हजार सीएफटी माइनिंग मटेरियल की चोरी का मामला सामने आया। इस मामले में जांच की कार्रवाई पूरी करते हुए रॉय इंजीनियरिंग की कंपनी पर 4 करोड़ 50 लाख रूपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
दूसरी तरफ जिला खनिज पदाधिकारी ने कहा की लीज समाप्त होने के एक वर्ष बाद भंडार में स्टॉक में रखे गए पत्थर नही है सिर्फ 16 हजार सीएफटी ही मेटेरियल बचा हुआ है, भंडार से पत्थर गायब होने के कारण 4 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना करने की बात कही है और लीज की राशि भी समय पर जमा नही करने के कारण ब्याज का भी नोटिस भेजा गया है।