पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ बिहार राज्य बार काउंसिल के सख्त निर्देश के बावजूद के चुनाव अपने-अपने अधिवक्ता संघ चुनाव 15 जनवरी,2023 तक नहीं करा पाये है। इन तीनो अधिवक्ता संघों का चुनाव नहीं होना बिहार राज्य बार काउंसिल के आदेश का उल्लंघन है।
बिहार राज्य बार काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक में 12 नवंबर 2022 को ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि राज्य के जिस किसी भी अधिवक्ता संघ में चुनाव किसी कारण से निर्धारित अवधि में नही हो पाया है ,वह अधिवक्ता संघ अपने अपने संघों का चुनाव हर हाल में 15 जनवरी 2023 तक करा लें। इस संबंध में एक निर्देश भी सभी अधिवक्ता संघ को 14 नवंबर 2022 को जारी किया गया था।
बार काउंसिल ने अपने पत्र में यह भी कहा था जो भी अधिवक्ता संघ 15 जनवरी 2023 तक अपने संघ का चुनाव नहीं कराएंगे ,उस अधिवक्ता संघ के विरुद्ध बार काउंसिल द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।साथ ही उस संघ को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए वहां विशेष समिति का गठन कर दिया जाएगा।
इस निर्देश के बाद बहुत अधिवक्ता संघ द्वारा अपने अपने संघ में चुनाव कर लिया गया।इस मामले में हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ ही है, जहां अवधि पूरी हो जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराया गया है।
इन तीनों अधिवक्ता संघ का चुनाव करीब 2 वर्षों से ज्यादा अवधि से नहीं हो पाया है।इस संबंध में कुछ अधिवक्ताओं ने बताया कि अगर आज की तिथि में भी इन तीनों अधिवक्ता संघ के द्वारा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो भी चुनाव कराने में कम से कम 2 माह से ज्यादा समय लग जाएगा।