Press "Enter" to skip to content

Patna High Court News : हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आदेश जारी कर कथित रूप से गलत तरीके से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई

पटना हाई कोर्ट के समक्ष हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आदेश जारी कर कथित रूप से गलत तरीके से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा पटना हाई कोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था, इसके बावजूद दो बार समय दिए जाने पर भी जवाबी हलफनामा नहीं दायर किया जा सका है।

जस्टिस पी बी बजन्थरी ने शिव कुमार ओझा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते के दौरान नाराज़गी जताते हुए पूछा कि आखिर जवाबी हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया है। इसपर जवाब दिया गया कि मंजूरी के लिए पटना हाई कोर्ट प्रशासन के कार्यालय में लंबित है।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

अंतिम बार एक छोटा सा समय देने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार का कहना था कि बगैर कागजात और सर्विस रिकॉर्ड का सत्यापन किये ही पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 31 जुलाई, 2020 को मेमो जारी करते हुए याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दे दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने याचिका के जरिये उक्त मेमो को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है। मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 19 मई,2022 को की जाएगी।

More from खबर बिहार कीMore posts in खबर बिहार की »