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पटना हाईकोर्ट केंद्र सरकार की अग्निवीर की योजना का विरोध करने के क्रम में हुए उत्पात,राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुचाने और अराजकता फैलाने वाले तत्वों को सहयोग करने वाले लोगों की जांच कराने के लिए दायर जनहित याचिका को रद्द कर दिया

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस जनहित याचिका में ये माँग की गई कि सम्बंधित अधिकारीगण इस उग्र आंदोलन के कारण नष्ट और क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का आकलन करें।साथ ही इस आंदोलन में भाग लेने वाली राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाए।

साथ ही इस घटना को नहीं रोक पाने के राज्य सरकार पर भी जुर्माना लगाया जाए।इस उग्र और हिंसक आंदोलन के कारण न सिर्फ रेल को काफी नुकसान हुआ,बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई थी।दानापुर रेलवे स्टेशन को ही अकेले 260 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

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राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि इस आंदोलन से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरा व सख्त इंतजाम किया था। उन्होंने कहा कि गलत जनहित याचिका है।राज्य सरकार ने अराजक तत्वों पर सख्त तरीके से कार्रवाई की।सरकारी सम्पत्ति की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने मुकम्मल इंतजाम किया था।

महाधिवक्ता ललित किशोर द्वारा कोर्ट को कार्रवाई के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देने के इस जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

अतिक्रमण के खिलाफ फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, तोड़ी गई कई अवैध दुकानें

जहानाबाद प्रशासन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। गांव से लेकर शहर तक अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। खासकर पइन और तालाब के साथ ही जल स्रोत और जलाशयों पर बने अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है ।

शुक्रवार को शहर के मलहचक मोड़ पर अलगाना पईन पर किए गए अतिक्रमण को पुलिस बल की मौजूदगी में मुक्त कराया गया। दरअसल पइन पर बने कुछ दुकान जिसे नगर परिषद के द्वारा लीज पर दिया गया था, उसकी अवधि भी अब समाप्त हो गई है। उसके बाद नगर परिषद के द्वारा भी एनओसी दिया गया था। जिसके बाद अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण से अलगना पईन को मुक्त कराया गया।

साथी फिदा हुसैन रोड में अतिक्रमण कर बनाए गए कुछ दुकानों को भी तोड़ा गया अंचलाधिकारी ने बताया कि कल भी नापी के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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आज से पूरे बिहार में प्रवेशोत्सव की शुरुआत, नौवीं कक्षा में बच्चों का कराया जाएगा नामांकन

सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं क्लास में नामांकन के लिए एक से 15 जुलाई तक प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी बच्चों का नामांकन नौवीं कक्षा में सुनिश्चित किया जाएगा।

इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने आदेश दिया है। जिसके आलोक में आज जहानाबाद में डीएम रिची पांडे ने इसकी शुरुआत की। डीएम ने कहा है कि बच्चे और उनके अभिभावकों तक इस विशेष नामांकन अभियान की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसके लिए हर विद्यालय 2500 रुपये खर्च कर सकेंगे।

प्रवेशोत्सव को सफल बनाने के लिए डीएम ने जागरूकता रथ रवाना किया जिसे कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाई गई। डीईओ जिले के बीईओ और हाई स्कूलों के हेडमास्टर के साथ तालमेल बिठाएंगे और उन क्षेत्रों में जागरूकता रथ को भेजा जाएगा।

सभी हाईस्कूल और प्लस-टू के हेडमास्टर अपने क्षेत्र के मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ उत्तीर्ण होने वाले सभी अनामांकित बच्चों की सूची प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले सभी हाईस्कूल और प्लस-टू द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति संग विचार-विमर्श हो चुका है।

स्टेशन परिसर में लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार, पास से पैसे भी बरामद

जहानाबाद जीआरपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 28 जून को जहानाबाद स्टेशन परिसर से ही एक यात्री से 10 हजार रुपए की छिनतई की गई थी।

अनुसंधान के बाद आरोपी को पुलिस ने एक और साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से लूट के पैसे बरामद भी किए गए हैं । पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

पकड़े गए व्यक्ति के पास से मोबाइल चार्जर आदि सामान भी बरामद किए गए हैं। आरोपी स्टेशन के पास ही ऊंटा मोहल्ले का रहने वाला है।

भुनेश्वर राम, एएसआई, रेल थाना, जहानाबाद

आरोपी का अपराधिक इतिहास रहा है या नहीं इसकी जानकारी भी पुलिस जुटआ रही है।

पटना हाईकोर्ट ने पीएमसीएच में बंद पड़े आधुनिक मेडिकल उपकरण को चालू करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं पीएमसीएच को 19 जुलाई,2022 तक जवाब देने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने पीएमसीएच में बंद पड़े आधुनिक मेडिकल उपकरण को चालू करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं पीएमसीएच को 19 जुलाई,2022 तक जवाब देने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने विकास चंद्र की लोकहित याचिका पर सुनवाई किया।

जनहित याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीएमसीएच में मरीज़ों के काम आने वाले 3 वेंटिलेटर, कई सारे मेडिकल उपकरण चालू हालत में नहीं है ।अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण मरीज़ों के उपयोग के लिए नहीं लाए जा रहे हैं ।

याचिकाकर्ता ने इससे पहले 2013 में हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जिसके तहत उन्होंने कोर्ट से माँग की थी कि पीएमसीएच प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए भारी संख्या में मेडिकल उपकरण मौजूद होने के बाद भी मरीज़ों को इसका लाभ नहीं पा रहा है ।

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इस पर हाईकोर्ट ने 2015 में आदेश पारित कर पीएमसीएच प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह जल्द इन मेडिकल उपकरण को सुचारु रूप से काम में लाकर मरीज़ों को इसका लाभ दे ।

याचिकाकर्ता ने याचिका द्वारा कोर्ट को यह भी बताया कि उक्त अस्पताल में 2012-13 में ख़रीदे गए तीन वेंटिलेटर अभी तक बक्से में बंद हैं और अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज़ों से यह कहा जा रहा है कि अस्पताल ने वेंटिलेटर एवं अन्य मेडिकल उपकरणों की भारी कमी है । इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी ।

व्यक्तिगत संबंध की सामाजिक स्वीकृति उसे कानून की नजर में मान्यता देने का आधार नहीं है – पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि व्यक्तिगत संबंध की सामाजिक स्वीकृति उसे कानून की नजर में मान्यता देने का आधार नहीं है। जस्टिस ए अमानुल्लाह एवं जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की खंडपीठ ने अमित राज की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया ।

याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी को उसके मायके वालों ने जबरन अपनी कस्टडी में रखा हुआ है । याचिकाकर्ता पति एवं प्रतिवादी पत्नी के बीच विवाह हो चुका है और वे अपनी शादी को जारी रखना चाहते हैं। लड़की के पिता को एकमात्र चिंता यह थी कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे।

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कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता की पत्नी को जब अदालत में पेश किया गया, तब लड़की ने कहा कि उसने स्वेच्छा से याचिकाकर्ता से शादी की है और वह याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है।

अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि लड़की बालिग है और शादी करने या अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है।कोर्ट ने तथ्यों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के साथ उसे अपने ससुराल जाने की अनुमति दे दी।

एमएलसी बनने के बाद पहली बार जहानाबाद पहुंचे अनिल शर्मा, कई जगहों पर स्वागत समारोह

भारतीय जनता पार्टी ने जहानाबाद के अनिल शर्मा को एमएलसी बनाया है। हालांकि अनिल शर्मा ने अभी तक शपथ नहीं ली है लेकिन निर्वाचित होने के बाद पहली बार वह अपने शहर जहानाबाद पहुंचे।

नवनिर्वाचित एमएलसी के लिए जहानाबाद में कई जगहों पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अनिल शर्मा ने शाम में सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन बुलाया जहां पत्रकारों के कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने जहानाबाद के लिए क्या प्राथमिकता तय की है?

नवनिर्वाचित एमएलसी ने बताया यह कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से राय मशविरा के बाद में प्राथमिकता तय करेंगे।

अनिल शर्मा

पटना हाईकोर्ट ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने समक्ष विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन अपने हाथ में लेने हेतु कानून बनाने को कहा।

कोर्ट ने कहा कि अगर विधान सभा यदि सत्र में नहीं हो,तो इसके लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, जिसे बाद में कानून का रूप दिया जा सकता है।कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार को पटना स्थित बिहार विद्यापीठ का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए विशेष प्रस्ताव राज्य सरकार को पारित करने को कहा था।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ सोसाईटी व इसके सदस्यों के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए राज्य निगरानी को निर्देश दिया था।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जानना चाहा था कि डा राजेंद्र प्रसाद से सम्बंधित स्मारकों को देख रेख कर सकता है या नहीं।इस पर अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया था कि जो सौ वर्ष से पुराने स्मारक हैं,ये उनकी ही देख रेख कर सकते हैं।

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कोर्ट ने उनसे कहा कि वे विशेष परिस्थिति में क्या वे इसके देख रेख का जिम्मा ले सकते हैं।पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि बिहार विद्यापीठ परिसर में सभी गैर कानूनी अतिक्रमण को हटा दिया गया।

साथ ही बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन का जिम्मा पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को सौंप दिया गया।इस मामलें पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।

पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटन में हर वर्ष होने वाले जलजमाव की भयंकर समस्या को काफी गम्भीरता से लेते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नवीन कुमार व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं सुनवाई करते हुए जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है।

कोर्ट ने जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए की गई कार्रवाई,काम कर रहे सम्प हाउस की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में जलजमाव का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी कि प्रशासन द्वारा हर वर्ष जलजमाव से निपटने के लिए दावा करने के बाद भी हर वर्ष पटना के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों को जलजमाव की विभिषिका झेलनी पड़ती है।

उन्होंने बताया कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा 1997 में पटना के जलजमाव के सम्बन्ध में एक जनहित दायर की थी।तब से पटना हाईकोर्ट ने जलजमाव की समस्या को सुलझाने के कई सख्त आदेश दिया,लेकिन 25 वर्षों बाद भी जलजमाव के हालत सुधरने के बजाय और बदतर हो गया।

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हर साल नालों की उड़ाही करने का काम होता हैं,जिसमें बड़े पैमाने पर फंड खर्च होता हैं,जब एक दिन के बरसात में इनकी पोल खुल जाती हैं।

कल एक दिन की ही बारिश में पटना के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ का दृश्य नज़र आने लगा था।कोर्ट ने मामलें को गम्भीरता से लेते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को अगली सुनवाई पूरा ब्यौरा देते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।इन मामलों पर फिर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में दुष्कर्म के आरोप में उम्रक़ैद की सजा पाए दो अभियुक्तों को बरी कर दिया

जस्टिस ए एम बदर एवं जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हीरा यादव एवं अन्य की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें उम्रक़ैद की सजा से मुक्त कर दिया ।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दिनांक 17.04.2001 को जब वह पश्चिम चंपारण स्थित अपने गाँव प्रेमाहीं में अपने परिवार के साथ सो रही थी, तब क़रीब रात के 11 बजे हीरा यादव एवं दो अन्य अभियुक्त उसके घर में जबरन घुस आए और उसके पिता के साथ मारपीट की ।

इसके बाद उन लोगों ने उसे घसीट कर खेत में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया । इसके विरुद्ध पीड़िता ने दिनांक 18.01.2001 को भितहा थाने में उपरोक्त अभियुक्तों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई ।

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इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इन सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 19.02.2014 को आईपीसी की धारा 376(2)(g) के तहत उम्रक़ैद की सजा सुनाई।

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप से मेडिकल रिपोर्ट मेल नहीं खाता है। इस पूरे मामले में किसी भी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं हुआ है । इस पर खंडपीठ ने संदेह का लाभ देते हुए उक्त दोनों अभियुक्तों को सजामुक्त कर दिया ।

अररिया में नूना नदी ने बदली धारा, एक गांव के बीच से बहने लगी नदी

अररिया के सिकटी में अचानक आई बाढ़ ने त्राहिमाम मचाकर रखा हुआ है। नेपाल में बारिश के नाद नूना नदी अपनी पुरानी धारा में वापस लौट आयी है। जिसकी वजह से सिकटी के घोड़ा चौक से सिंघिया जाने वाली सड़क कट गई। गांव के बीचों-बीच होकर नदी बहने लगी।

दरअसल 2017 की बाढ़ में इस नदी ने अपनी धारा बदल ली थी। जो सालगुड़ी होकर बह रही थी। लेकिन बीते 2 दिनों से अररिया और नेपाल में हुई भारी बारिश से नूना नदी ने फिर से रास्ता बदल लिया और पुरानी धारा में वापस लौट आयी है।

यही वजह है कि अब सिंघिया गांव जाने वाली सड़क काटकर नदी बीचों-बीच बहने लगी है। वहीं आपदा पदाधिकारी ने बताया कि राहत के लिए पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।

जेल के पास मिला जवान का शव, बोलने से बचती दिख रही पुलिस

नवादा मंडल कारा के समीप बीएमपी जवान की लाश खेत के समीप से बरामद हुई है।मंडल कारा के ठीक सामने खेत से बीएमपी जवान की लाश आज बरामद हुई है।

जवान की पहचान कर ली गई है। मृतक जवान संदीप तमांग मंडल कारा में सुरक्षा की ड्यूटी पर पदस्थापित था। वह कल देर शाम से ही लापता था, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दे दी गई थी। आज दिन भर उसका कोई अता पता नहीं चल सका और देर शाम उसकी लाश खेत के समीप पानी से भरे गड्ढे से बरामद हुई।

इस घटना की सूचना पाते ही नवादा एसपी डॉ गौरव मंगला घटनास्थल पर पहुंचे जहां शुरुआती दौर की छानबीन शुरू की गई। मृतक जवान रांची के गोरखा कॉलोनी का रहने वाला था। वह फिलहाल नवादा जेल की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था।

फिलहाल इस घटना के बाद फॉरेंसिक की टीम को विशेष जांच के लिए बुलाया जा रहा है।शव को फिलहाल पुलिस लाइन में ही सुरक्षित रखा गया है। वहीं इस मामले पर नवादा पुलिस कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहने की बात कही।

पटना हाईकोर्ट ने झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज अविनाश कुमार – I पर किये गए कथित हमले और मारपीट के मामले में अभियुक्त घोराडीह के एसएचओ गोपाल कृष्णा ऐवं एएसआई अभिमन्यु शर्मा को ज़मानत दे दी

जस्टिस चंद्रशेखर झा ने अभियुक्तों की ज़मानत याचिका पर सुनवाई की।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस के रवैये को निराशाजनक बताते हुए मामले की जाँच का ज़िम्मा सीआईडी को सौंपा था।कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। साथ ही इस मामले की निगरानी सीआईडी के एडीजी खुद करेंगे।

झंझारपुर के एडीजे ने अभियुक्तों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनांक 18.11.2021 को दोपहर के क़रीब 2 बजे उक्त दोनों पुलिस वाले उनके चेम्बर में ज़बरदस्ती घुस आए। उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की और एएसआई अभिमन्यु शर्मा ने उन्हें लोडेड रिवॉल्वर दिखा कर जान से मारने की धमकी दी।

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याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता वसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 341,323,506/34 ऐवं अर्म्स ऐक्ट की धारा 30 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इनमे सारी धाराएँ ज़मानती हैं और याचिकाकर्ता 10.12.2021 से हिरासत में हैं ।

उन्होंने कोर्ट को दर्शाया कि याचिकाकर्ताओं को जेल में बंद रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा । इस पर कोर्ट ने सीआईडी द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर याचिकाकर्ताओं की ज़मानत याचिका को स्वीकृति दे दी।

राज्य के 04 जिलों में वज्रपात से 05 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री मर्माहत, गहरी शोक संवेदना व्यक्त की

पटना, 29 जून 2022 :- वज्रपात से भोजपुर में 02, औरंगाबाद में 01, मुजफ्फरपुर में 01 एवं समस्तीपुर में 01 व्यक्ति की मौत पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मर्माहत हैं और उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

मृतकों के आश्रितों को तत्काल चार-चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश | मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल चार – चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें।

पटना हाईकोर्ट ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई 30 जून,2022 तक टल गई

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष विकास कुमार की जनहित याचिका पर राज्य के मुख्य सचिव की उपस्थिति में सुनवाई होगी।

कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार को पटना स्थित बिहार विद्यापीठ का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए विशेष प्रस्ताव राज्य सरकार को पारित करने को कहा था।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ सोसाईटी व इसके सदस्यों के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए राज्य निगरानी को निर्देश दिया था।

इससे पहले अर्कीलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक ने पटना स्थित राजेंद्र स्मृति 1 और 2 का पटना के डी एम के साथ जायजा ले कर कोर्ट को रिपोर्ट किया था।

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पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जानना चाहा था कि डा राजेंद्र प्रसाद से सम्बंधित स्मारकों को देख रेख कर सकता है या नहीं।इस पर अर्कीलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया था कि जो सौ वर्ष से पुराने स्मारक हैं,ये उनकी ही देख रेख कर सकते हैं।कोर्ट ने उनसे कहा कि वे विशेष परिस्थिति में क्या वे इसके देख रेख का जिम्मा ले सकते हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि बिहार विद्यापीठ परिसर में सभी गैर कानूनी अतिक्रमण को हटा दिया गया।साथ ही बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन का जिम्मा पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को सौंप दिया गया।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 30 जून, 2022 को की जाएगी।

जहानाबाद खाना बनाने के दौरान सिलेंडर गैस हुआ लीक दो बच्चों की मौत 3 लोग घायल

जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के वंशी बीघा अलालपुर गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में लगी आग दो बच्चों की मौत 3 लोग हुए घायल बताया जाता है।

घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुधवार की सुबह गैस सिलेंडर पर अर्जुन मिस्त्री के परिजन द्वारा खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान गैस लीक हो गया और घर में आग लग गई । घर के सदस्यों द्वारा इधर उधर भागने लगा, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी। इस घटना में दो बच्चों की मौत हो गई । घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।

आसपास के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे तो गांव के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। लेकिन तब तक आग की तेज लपटें पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे रानी कुमारी 6 वर्ष एवं ईशु कुमार 4 वर्ष की मौत हो गई। एवं बबीता देवी संजय विश्वकर्मा रवि उर्फ रोशन कुमार घायल हो गया सभी घायलों को इलाज हेतु सदर अस्पताल जहानाबाद में भर्ती कराया गया है।

जहां डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है ।ग्रामीणों का कहना है कि गैस लीक होने के कारण सिलेंडर ब्लास्ट हो गया ।इसी के कारण यह घटना घटी है । इस घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया सभी लोग इधर उधर भागने लगे ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है।

इस घटना की सूचना स्थानीय थाने के पुलिस को दी गई मौके पर पुलिस पहुंच कर मामले की जांच की जा रही है । लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि खाना बनाने के दौरान गैस लीक हुआ इसी के कारण इतनी बड़ी हादसा हो गई।

डॉक्टर का कहना है कि सभी घायल व्यक्ति लगभग 90% जला हुआ है इसीलिए इसे पीएमसीएच रेफर किया जा रहा है।

प्रभात कुमार, चिकित्सक, सदर अस्पताल

ककोलत जलप्रपात में अचानक तेज हुआ पानी का बहाव, पर्वत श्रृंखला में लगातार बारिश से उत्पन्न हुई स्थिति

नवादा के ककोलत जलप्रपात में अचानक जल वृद्धि हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

दोपहर बाद ककोलत जलप्रपात में यह नजारा देखने को मिला। जहां अचानक झरने के पानी में जल वृद्धि होने से सभी पर्यटक भयभीत हो उठे। आनन-फानन में सभी पर्यटकों को वहां से सुरक्षित निकाला गया।

ककोलत जलप्रपात के केयर टेकर यमुना पासवान और उनकी टीम के द्वारा सभी पर्यटकों को सुरक्षित वहां से निकाला गया। बरसात के शुरू होते ही इस तरह का नजारा ककोलत में आम हो जाता है। इसके अलावा झारखंड के हिस्से में भी लगातार हो रही बारिश के कारण पर्वत श्रृंखला से आए पानी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है और यह नजारा हर साल देखने को मिलता है।

फिलहाल जिला प्रशासन को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं सभी पर्यटकों को जलप्रपात जाने से रोका जा रहा है।फिलहाल धीरे धीरे पानी का स्तर घटता जा रहा है।

पटना हाईकोर्ट के समक्ष राज्य के पूर्व मंत्री सह विधायक तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की अपील पर सुनवाई की

जस्टिस आशुतोष कुमार सिंह और जस्टिस जीतेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुलह का प्रयास करने को कहा।

इसके लिए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को इनके बीच बैठक कर सुलह के मुद्दे पर संभावना तलाशने को कहा।आज तेजप्रताप और ऐश्वर्या न्याय कक्ष में उपस्थित थे।इनके साथ तेजप्रताप की माँ पूर्व सी एम रावडी देवी और ऐश्वर्या के पिता न्याय कक्ष में उपस्थित रहे।सारी सुनवाई बंद कक्ष में हुआ।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से यह बताने को कहा कि क्या दोनों पक्षों में सुलह की संभावना है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से जवाब देने को कहा था।ऐश्वर्या की ओर से वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने कोर्ट के पक्ष रखा।तेज प्रताप के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि घरेलू हिंसा को लेकर ऐश्वर्या राय के विरुद्ध पारित आदेश व भरणपोषण(मेंटेनेन्स) से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया है।

इस मामलें की सुनवाई अब अगली सुनवाई 19 जुलाई, 2022 को की जाएगी।

पटना हाईकोर्ट ने मुज़फ़्फ़रपुर के ब्रह्मपुरा अंतर्गत सब्जी विक्रेता राजन साह की 5 वर्षीय बेटी खुशी के अपहरण से संबंधित मामले पर सुनवाई की

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की कोर्ट में मुज़फ़्फ़रपुर के टाउन डीएसपी उपस्थित थे । कोर्ट ने अनुसंधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व के अनुसंधानकर्ताओं ने अनुसंधान के नाम केवल काग़ज़ी कार्यवाही की है । कोर्ट ने केस डायरी का अवलोकन कर यह पाया कि पुलिस ने संदिग्धों पर उचित ढंग से कार्यवाही नहीं करते हुए अनुसंधान में उदासीन रवैय्या अपनाया है।

कोर्ट ने इस मामले पहले से गठित एसआईटी को समाप्त कर मुज़फ़्फ़रपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नए एसआईटी को गठित करके जांच करने का आदेश दिया । कोर्ट ने यह भी पाया कि अनुसंधान में पाए गए संदिग्ध व्यक्ति आकाश कुमार के बयान को भी पुलिस द्वारा नज़रअंदाज़ किया गया।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस की जाँच पर नाराज़गी जताते हुए वर्तमान अनुसंधानकर्ता को जाँच करने से रोक दिया था । साथ ही आगे की जांच डीएसपी ऐवं एसएसपी के अगुआई में करवाने का आदेश दिया था।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि 16 फरवरी 2021 को बच्ची का अपहरण कर लिया गया था लेकिन 1 साल 4 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई में जाँच रिपोर्ट के साथ मुज़फ़्फ़रपुर के टाउन एसएसपी एवं डीएसपी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।