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Bihar News in Hindi: The BiharNews Post - Bihar No.1 News Portal

मंत्री की गाड़ी के सामने व्यक्ति ने की आत्मदाह की कोशिश

मुजफ्फरपुर : मंत्री की गाड़ी के सामने व्यक्ति ने की आत्मदाह की कोशिश

जनवितरण प्रणाली में डीलर की मनमानी से परेशान इंद्र सहनी ने किया आत्मदाह का प्रयास

मंत्री संजय झा की गाड़ी के आगे खुद पर छिड़क रहा था कीरोसीन

पुलिस ने किया गिरफ्तार, SDO ने दिए कार्रवाई के आदेश

मीनापुर प्रखंड के खरहर गांव का रहने वाला है इंद्र सहनी, मीटिंग में समहरणालय पहुंचे मंत्री की गाड़ी के आगे कर रहे थे आत्मदाह

Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी के विधवा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है

पटना हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी के विधवा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने विधवा को पेंशन पति के बकाये वेतन तथा पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा के साथ 18 प्रतिशत सूद दो माह के भीतर देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलें पर सुनवाई की।

कोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजा राशि की वसूली दोषी कर्मी से करने की पूरी छूट दी है। वही राज्य सरकार को कर्मियों के शिकायत निवारण के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का आदेश दिया ताकि कर्मी अपना शिकायत दर्ज कर सके।

कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता को बिहार लिटिगेशन पॉलिसी को अच्छी तरह लागू करने के बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव के साथ बैठक कर अमल में लाने को कहा है।

कोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी के विधवा लीलावती मिश्रा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपने 38 पन्नों के फैसला में कई अहम निर्देश दिया है।आवेदिका के वकील अनुराग सौरभ ने कोर्ट को बताया कि कर्मी की नियुक्ति 5 दिसम्बर 1961 को छोटानागपुर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अस्थायी अनुमानक के रूप में हुई थी।

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उनका कहना था कि 1966 से लेकर 1995 के बीच कई जगह स्थानांतरण किया गया। 1 फरवरी 1994 को कर्मी को सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति दे मुंगेर प्रमंडल के सड़क निर्माण विभाग में पदस्थापित किया गया।

लेकिन विभाग ने पदभार ग्रहण नहीं किया और इसी बीच कर्मी 31 दिसम्बर 1996 को सेवानिवृत्त हो गया।

उनका कहना था कि कर्मी को वेतन तक नहीं दिया गया।सेवानिवृत्त के बाद कर्मी ने विभाग सहित हर बड़े अधिकारी के पास पेंशन, भत्ता एवं अन्य के भुगतान की गुहार लगता रहा।लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला।

इसी बीच 7 अप्रैल 2011 को कर्मी की मौत हो गई।कर्मी की मौत के बाद कर्मी के विधवा ने दफ्तरों का चक्कर लगाने शुरू किया।विभाग विधवा से सर्विस बुक सहित अंतिम वेतन भुगतान स्लिप का मांग किया।

जो भी कागजात उसे प्राप्त हुआ विभाग को दे दिया गया।लेकिन विभाग ने उसे पेंशन चालू करने का आदेश नहीं दिया।थक हार कर आवेदिका ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर पेंशन बकाये वेतन सहित अन्य लाभ का भुगतान करने का गुहार लगाई।

कोर्ट ने राज्य सरकार को इस केस में जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।कई दिनों तक लम्बी बहस के बाद कोर्ट ने अहम फैसला दिया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की बैठक खत्म

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की बैठक खत्म । तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जातीय जनगणना किसी भी हालत में कराएंगे और जल्द ही सदन की बैठक बुलाकर जातीय जनगणना को लेकर काम शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है इसीलिए फिलहाल पैदल मार्च की संभावना नहीं है । उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना बहुत अच्छे तरीके से बिहार में कराया जाना है इसलिए उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया जाएगा और जाति जनगणना बिहार में होगी।

Patna High Court News : राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों, विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से सम्बंधित मामलों पर सुनवाई की

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों, विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से सम्बंधित मामलों पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की।

कोर्ट को महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध 78 आपराधिक मामलों में 12 मामलों पर आरोप पत्र और 4 मामलों पर अंतिम प्रपत्र दायर किया जा चुका है | उन्होंने कोर्ट को बताया कि 280 मामलों में कुल 481 गवाहों का परिक्षण किया जा चुका है |

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इस पर खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को न्यायिक पदाधिकारियों को मनोनीत कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है | पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि वर्तमान व पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध कुल 598 आपराधिक मुकदमें लंबित है, जिसमें अधिकतर केस में अनुसंधान पूरा हो गया है।

लगभग 78 आपराधिक मुकदमों में अनुसंधान लंबित है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जून,2022 को होगी ।

देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, नहीं दर्ज होंगे नए मामले

देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, नहीं दर्ज होंगे नए मामले; पुराने केसों में भी कोर्ट से मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है।

अब इसके तहत नए केस नहीं दर्ज हो सकेंगे। इसके अलावा पुराने मामलों में भी लोग अदालत में जाकर राहत की अपील कर सकते हैं। सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस कानून की समीक्षा होने तक इसके तहत नए केस दर्ज करने पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा।

Supreme Court

उनका कहना था कि संज्ञेय अपराधों में वरिष्ठ अधिकारी की संस्तुति पर ऐसे केस दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए कानून पर रोक लगाने का फैसला दिया।

Fire in Vishweshwaraiya Bhavan Patna : विश्वश्रेया भवन में लगी आग और इससे हुई नुकसान का जांच कराएंगे – जयंत राज

पटना । विश्वश्रेया भवन में लगी आग और इससे हुई नुकसान का जांच कराएंगे ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज

बोले मंत्री जयंत राज….अधिकारी की टीम करेगी मुआयना

आग बुझने के बाद होगा सही आकलन

विश्वश्रेया भवन में लगी आग

कई कागजात और फाइल जलकर खाक होने के मंत्री ने लगाया अनुमान

मंत्री के चैम्बर और अन्य कार्यालय जलकर खाक

बोले मंत्री इसकी होगी बड़े अधिकारी से जांच

Patna High Court News : राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे पर साफ सुथरा स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने का दायित्व ऑयल कंपनी सहित एनएचएआई एवं राज्य सरकार को दिया है

अब राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप समेत ढाबा एवं होटल में इन मार्गो से गुजरने वाले यात्रियो को साफ सुथरा स्वच्छ शौचालय उपलब्ध होगा। पटना हाई कोर्ट ने सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व ऑयल कंपनी सहित एनएचएआई एवं राज्य सरकार को दिया है।

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के तीन पेट्रोलियम कम्पनियों को अपने- अपने पेट्रोल पंपों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। वही, इन सड़कों पर खुले में पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है।

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कोर्ट का कहना था कि प्रदेश के राष्ट्रीय राज मार्ग तथा स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पम्पों पर यात्री सुविधाओं की घोर अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए ऑयल कम्पनियों तथा सरकारे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कि है। कमी को दूर करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया है।

इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।

Patna High Court News : पटना-गया-डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में गया तथा जहानाबाद के डीएम को तलब किया है

पटना हाई कोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोर लेन के मामले में गया तथा जहानाबाद के डीएम को तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।

साथ ही साथ जहानाबाद के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को भी कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि जमीन मालिकों को मुआवजा का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस राष्टीय राजमार्ग का निर्माण तीन चरणों में होना है।पटना से जहानाबाद, जगनाबाद से गया तथा गया से डोभी तक होने वाली निर्माण कार्य धीमी प्रगति से चल रही है। एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है।

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कोर्ट का कहना था कि भूमि मुआवजा को लेकर कई शिकायतें मिली है। सड़क निर्माण कार्य के लिए किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।

कोर्ट ने डीएम व अन्य अधिकारियों को 12 मई, 2022 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

Patna High Court News : हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आदेश जारी कर कथित रूप से गलत तरीके से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई

पटना हाई कोर्ट के समक्ष हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आदेश जारी कर कथित रूप से गलत तरीके से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा पटना हाई कोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था, इसके बावजूद दो बार समय दिए जाने पर भी जवाबी हलफनामा नहीं दायर किया जा सका है।

जस्टिस पी बी बजन्थरी ने शिव कुमार ओझा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते के दौरान नाराज़गी जताते हुए पूछा कि आखिर जवाबी हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया है। इसपर जवाब दिया गया कि मंजूरी के लिए पटना हाई कोर्ट प्रशासन के कार्यालय में लंबित है।

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अंतिम बार एक छोटा सा समय देने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार का कहना था कि बगैर कागजात और सर्विस रिकॉर्ड का सत्यापन किये ही पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 31 जुलाई, 2020 को मेमो जारी करते हुए याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति दे दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने याचिका के जरिये उक्त मेमो को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है। मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 19 मई,2022 को की जाएगी।

समस्तीपुर में स्वर्ण दुकानदार को गोली मारकर अपराधियों ने लूटा 4 लाख रूपया

समस्तीपुर । स्वर्ण दुकानदार को गोली मारकर अपराधियों ने लूटा 4 लाख रूपया । तीन की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम ।

घायल सदर अस्पताल में भर्ती युवक की पहचान सरायरंजन थाना क्षेत्र के तीसबरा के नमोनारायण के रूप में हुआ । घटना हलई ओपी क्षेत्र के ढिहिया पुल की ।

Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट में राज्य की अदालतों में अधिवक्ताओं, उनके क्लाइयंट व महिला अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की गई

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए विधि सचिव को छह सप्ताह में सभी ज़िलों में वकीलों के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव तैयार का निर्देश दिया है।

अधिवक्ता रमाकांत शर्मा की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया ।इसके साथ साथ खंडपीठ ने विधि सचिव को सभी हितधारकों के साथ बैठक कर पूरे राज्य के वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार करने का निर्देश दिया है ।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से अपने स्तर से मामले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था । साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था ।

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श्री शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य की अदालतों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य में 1,20,000 से ज़्यादा अधिवक्ता विभिन्न अधिवक्ता संघों में रजिस्टर्ड हैं ।

लेकिन उनके लिए बुनियादी सुविधाएँ जैसे टेबल, कुर्सी, पानी पीने की सुविधा जैसी आधारभूत संरचना नहीं है । इस पर खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ताओं की बुनियादी सुविधाओं को नकारा नहीं जा सकता है। अधिवक्ताओं के लिए आधारभूत संरचना बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी 60:40 के अनुपात में है ।
इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

शराब कारोबारी पर कसा अनन्य उत्पाद न्यायालय का शिकंजा, आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास

शराब कारोबारी पर मंगलवार को एक बार फिर अनन्य उत्पाद न्यायालय ने शिकंजा कसा है। न्याय मंडल स्थित अनन्य उत्पाद न्यायालय दो के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शराब कारोबारी अजय कुमार उर्फ मधुरवा उर्फ विधायक के मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया साथ ही न्यायालय ने आरोपी को एक लाख रूपया अर्थदंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

इतना ही नहीं अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।उपरोक्त आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रमोद कुमार ने दी है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में कुर्था थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक राम विनय कुमार ने अजय कुमार उर्फ मधुरवा उर्फ विधायक को नामजद कर कुर्था थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था । दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि उसे 25 जनवरी 2022 को गुप्त सूचना मिली की थाना क्षेत्र के बेलदारी बीघा गांव में अजय कुमार उर्फ विधायक महुआ शराब निर्माण कर बेचने का कारोबार कर रहा है । इस सूचना के सत्यापन के लिए जब रात्रि 8:00 बजे बेलदारी बीघा पहुंचकर उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से 3 गैलन में 45 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया ।

इतना ही नहीं शराब निर्माण को लेकर उसके घर में रखा हुआ तीन गैस सिलेंडर गैस का चूल्हा एवं अल्युमिनियम का तसला बरामद किया गया था ।इस मामले में अभियोजन के तरफ से न्यायालय के समक्ष 6 गवाह पेश किए गए थे ।

Patna High Court News : 15 सितंबर 2021 के पहले सड़क दुर्घटना में मृत या घायल व्यक्तियों के परिवारों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी

पटना हाईकोर्ट ने 15 सितंबर 2021 के पहले सड़क दुर्घटना में मृत या घायल व्यक्तियों के परिवारों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि वैसे परिवार जो किसी कारणवश 15 सितंबर 2021 के पहले वाहन दुर्घटना में मृत या घायल हुए अपने परिवार के सदस्यों के मुआवजे के लिए मुकदमा संबंधित जिले के जिला कोर्ट में दायर नही किये हैं, वे अब वहां दायर कर सकते हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नई अधिसूचना के बाद घटित किसी भी घटना के मुआवजा के लिए नया मुकदमा नई गठित न्यायाधिकरण में दायर किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रेणु देवी द्वारा याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।

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कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर 2021 को बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन- 1) नियमावली 2021 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई।इसमें यह कहा गया कि अधिसूचित किए जाने की तिथि से वाहन जनित दुर्घटनाओं के उदभूत मुआवजा बाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा।

उन मुआवजा वादों का निष्पादन राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन -1) नियमावली 2021 के विहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

कोर्ट को बताया गया कि नए नियमावली के आ जाने के बाद 15 सितंबर 2021 के पहले वाहन दुर्घटना में मृत या घायल हुए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों द्वारा इस मामले को लेकर जो भी मुकदमा मुआवजे के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दायर होता है, तो यह कह कर उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि नई नियमावली आ गई है।

Patna High Court News : अवमानना के मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट जारी करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है । जस्टिस पी बी बजनथ्री ने गौरी रानी की ओर से दायर अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया ।

यह मामला याचिकाकर्ता की बर्ख़ास्तगी से संबंधित है। इन्हें बग़ैर अवसर दिए अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया था । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष ने कोर्ट को बताया कि 18.12.21 को पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया था।

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जिसके तहत हाईकोर्ट ने सिपाही की बर्ख़ास्तगी आदेश रद्द करते हुए उसके बकाए वेतन का लाभ दो महीने के भीतर देने का आदेश दिया था । बकाए वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने पटना के एसएसपी कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था

लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद एसएसपी कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सके । इस पर एकलपीठ ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए उनके ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया ।इस मामलें पर आगे सुनवाई होगी।

जबरदस्त हादसे के बावजूद नहीं हुई जान माल की क्षति, 100 मीटर तक घसीटता गया बाइक

फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन हवा करे। ये कहावत आज चरितार्थ हुआ है!जहानाबाद में, जहां एक अनियंत्रित हाईवा की चपेट में दो ऑटो और एक बाइक आ गया।

दोनों ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं बाइक 100मीटर तक घसीटाता रहा लेकीन चालक को रेफ तक नहीं लगा। दरअसल जहानाबाद नालंदा मार्ग पर जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि जानमाल की क्षति नहीं हुई। सड़कों पर एक तो लग्न की भीड़ उस पर से चालकों की जल्दबाजी, जिसकी वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। जहानाबाद से नालंदा की ओर जाने वाली सड़क पर आज एक अनियंत्रित हाईवा ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मार दिया। वहीं हाईवा की चपेट में एक ऑटो भी आया। गनीमत यह रही ऑटो चालक और बाइक चालक दोनों की जान बच गई।

सूचना के बाद नगर थाने की पुलिस पहुंची और तीनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस थाने ले गई। हालांकि पुलिस की माने तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गाड़ियों को कब्जे में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया जहानाबाद से काको के बीच निजामदिनपुर का इलाका सबसे भीड़ भरा इलाका है।

जिस पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट करने की जरूरत है। लोगों ने यह भी बताया कि हर एक-दो दिन बीच करके यहां पर दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

मुखिया को गोली मारने का मामला, तीन आरोपी गिरफ्तार

बेगूसराय में साफापुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार पासवान को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल तीन बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

घटना के बाद एसपी योगेंद्र कुमार ने सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में टीम बनाकर पूरे मामले का खुलासा किया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि चैती दुर्गा पूजा के मौके पर आरोपियों के द्वारा आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम किया गया था जहां मुखिया के द्वारा पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई कराई गई थी।

इसी बात से नाराज आरोपियों ने मुखिया अमित कुमार पासवान को गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने हेमरपुर गांव निवासी कन्हैया कुमार सिंह, सोनापुर भराठ निवासी प्रिंस कुमार और गोदरगामा निवासी अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी पिस्तौल तीन कारतूस एक बाइक और तीन मोबाइल बरामद किया है।

गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। 27 अप्रैल को मुखिया को उसके घर के पास ही बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। एसपी ने कहा तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

जहानाबाद में सांप काटने से युवक की मौत

जहानाबाद में सर्प दंश से एक युवक की मौत हो गई। मामला रतनी फरीदपुर प्रखंड के सकुराबाद थाना क्षेत्र के कोदई गौरैया गांव का है। परिजनों ने बताया कि कल ही गांव में जहीरेले सांप ने डस लिया था।

जिसके बाद परिजन डॉक्टर के साथ ही झाड़ फूंक करने वालों के पास दौड़ते रहे। लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। आज परिजन जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचे जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम अजय बिंद है।

बिहार में घमासान कौन किस पर भारी

चक्रव्यूह में नीतीश
कल शाम एक मित्र के शादी के 25वें सालगिरह के मौके पर आयोजित भोज में शामिल होने पहुंचे ही थे कि एक फोन आया, फोन पर बात जैसे जैसे आगे बढ़ती गयी पार्टी का ख़याल जेहन से निकलता गया और फिर पार्टी स्थल से कैसे बाहर निकले याद भी नहीं है।

हुआ ऐसा कि दिल्ली के लुटियंस जोन पर खास पकड़ रखने वाले मेरे एक खास बाँस का फोन आया कांलेज वाला बाँस ,संतोष क्या हाल है ठीक है बाँस, कहां हो बड़ा शोरगुल हो रहा है जी एक मित्र हैं उनके शादी का 25वाँ सालगिहर है उसी में आये हैं कई पूराने मित्र से इसी बहाने मुलाकात हो जायेगी। अरे साँरी मस्ती करो कल सुबह बात करते हैं वैसे दस मिनट समय हो तो अभी भी बात हो सकती है अरे ऐसा क्या है बाँस बाहर निकलते हैं।

जी कुछ खास है क्या ,संतोष एक बात बताओ नीतीश कुमार का क्या हाल है जी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बात नीतीश तनाव मुक्त दिख रहे हैं और डीएम एसपी का तबादला जो कई माह से रुका हुआ था वो बड़े स्तर किये हैं ।

तबादला को देखने से लगता है कि बीजेपी के विधायकों की नहीं चली है जिस अंंदाज मे नीतीश तबादला करते रहे हैं तबादला का स्वरुप कुछ वैसा ही दिख रहा है,वैसे आज जनता दरबार था जनता दरबार के बाद मीडिया से बात करते हैं उस दौरान कॉमन सिविल कोड और जातीय जनगणना मामले में नीतीश पहले जैसे मुखर होकर बोलते थे वो अंदाज आज नहीं था ।

अच्छा एक बात बताओ संतोष अतीश चन्द्रा तुम्हारे बिहार कैडर का अधिकारी रहा है इसका कैसा काम काज रहा है ,कुछ खास तो नहीं रहा है हाँ मुख्यमंत्री के साथ 10 वर्षो से अधिक समय तक साथ रहे हैं, पत्नी आईपीएस है।

nitish kumar

वही तो अतीश चन्द्रा केन्द्र में भी किसी महत्वपूर्ण विभाग में पहले नहीं रहा है तुमको जानकारी है अतीश चन्द्रा को पीएमओ में पोस्ट किया गया है और यह पोस्ट ऐसे ही अधिकारी को मिलता है जो पीएम या फिर पीएम का ब्यूरोक्रेसी देखने वाले खासम खास अधिकारी के करीब हो, अतीश चन्द्रा दोनों योग्यता में फिट नहीं बैठ रहा है फिर इसकी पोस्टिंग पीएमओ में क्यों हुई इस पर सोचे हो ,सही कह रहे हैं जब इनकी पोस्टिंग हुई थी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कई लोगों से मैंने बात भी किया तो पता चला कि अभी जो रेल मंत्री है वो भी 1994 बैच के आईएस अधिकारी रहे हैं और इनके अच्छे मित्र हैं इसी वजह से ये जगह मिली है।

संतोष एक बात बताओ नीतीश कुमार नेता पर भरोसा करते हैं या फिर अधिकारी पर जहां तक मुझे लगता है अधिकारी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है तो बताओ नीतीश कुमार के सबसे करीबी अधिकारी कौन कौन रहा है जिसका सीधा प्रवेश किचेन तक रहा हो ,एक जो पहले आरसीपी थे अब वो मंत्री है, दूसरा अंजनी कुमार सिंह थे वो तो बिहार में ही है सरकार उन्हें बिहार म्यूजियम का महानिदेशक बना दिया है। चंचल कुमार तीसरे अधिकारी थे जो रेलमंत्री के समय से ही साथ हैं आज कल केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर है चौथा अतीश चन्द्रा हैं वो भी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही है।

मतलब ये चार ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें नीतीश कुमार का सब कुछ पता होगा जी जरुर है ये चारों साये की तरह नीतीश कुमार के साथ रहते थे मतलब मोदी को विभीषण मिल गया यही समझने के लिए तुमको फोन किये थे अच्छा नीतीश आज कल इसलिए ज्यादा परेशान दिख रहे हैं।

ठीक है वैसे आपको लगता क्या है बिहार मे होगा क्या देखो मुझे राजनीति तो आती नहीं है हाँ ब्यूरोक्रेसी के सहारे जो खेल होता है उसको समझते है और आज कल ब्यूरोक्रेसी के सहारे ही राजनीति साधी जा रही है इसलिए आजकल राजनीति भी समझने लगे हैं।

क्या बात है बाँस हहाहहाहाहा तब तो नीतीश उपराष्ट्रपति का पद लेकर दिल्ली निकल जाएंगे क्या बचपना वाला बात करते हो उपराष्ट्रपति वाली खबर भी नीतीश कुमार का ही प्लांट करवाया हुआ है, एक बात समझ लो नीतीश की ही तरह मोदी भी दुश्मन से राजनीतिक मजबूरी है तो हाथ मिला लेगा लेकिन दिल कभी भी नहीं ।

सारा बिल राज्यसभा से पास होना जरुरी है फिर इस बार राज्यसभा में इनकी स्थिति पहले से कमजोर होने वाली है ऐसे में नीतीश कुमार को राज्यसभा का सभापति बनायेगा, सोचो भी नहीं कब कौन बिल लटका देगा कोई भरोसा है नीतीश कुमार भी भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा करके जाना चाहता है कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाये।

मोदी ना बाबा ना कभी नीतीश कुमार पर दाव नहीं लगा सकता है, तो फिर नीतीश कुमार करेंगे क्या जहां तक मेरी समझ है नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव मुंगेर से लड़ेगा और मोदी बहुमत से दूर रह गया तो फिर पीएम की दावेदारी पेश करेंगा।

वैसे बिहार की राजनीति के लिए मई,जून और जुलाई काफी महत्वपूर्ण है लालू से हाथ मिलाने वाले ये नहीं है इनको पता चल गया है कि ऐसा किये तो पार्टी टूटेगी और फाइल भी खुलेगा नीतीश कमजोर खिलाड़ी नहीं है साथ रहते जीतना बीजेपी को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना अलग होकर नहीं कर सकते हैं।

वही नीतीश को पता है कि मोदी के लिए नीतीश मजबूरी है बिहार को लेकर मोदी अभी भी सहज नहीं है बस देखना यही है कि इस खेल में कौन किसका किस तरीके से इस्तमाल करता है और इसमें नीतीश माहिर खिलाड़ी है ।
तुम्हारे बिहार के लिए कुछ अच्छा ही होगा तीन माह आंख कान खोल कर रखना चलो तुम्हारा पार्टी तो ले लिए सांरी आओ दिल्ली दोनों भाई चलेंगे एक सप्ताह के लिए कश्मीर चल बाय गुड नाइट।

Patna High Court News : राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर पंचायत,नौबतपुर के तीन पार्षदों को अयोग्य घोषित करने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर पंचायत,नौबतपुर के तीन पार्षदों को अयोग्य घोषित करने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।साथ ही पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।

पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर पंचायत, नौबतपुर के अध्यक्ष सरयुग मोची (वार्ड-14) के अलावा वार्ड-2 के पार्षद विजय पासवान तथा वार्ड-6 के वार्ड पार्षद पूनम देवी को वर्ष 2008 के बाद तीन से अधिक संतान होने के अरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था।

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आयोग के इस फैसले के विरुद्ध तीनों वार्ड पार्षदों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों पार्षदों को योग्य ठहराया तथा नियमों की अनदेखी करने के कारण निर्वाचन आयोग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

BPSC Paper Leak: बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला

आर्थिक अपराध थाने में मामला दर्ज होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने जांच के लिए बनाई गई। 12 सदस्य टीम की संख्या बढ़ाकर 16 कर दिया है ।

टीम में 6 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा को शामिल किया गया है । एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में पूरी जांच चल रही है।आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने वीर कुंवर सिंह कॉलेज से परीक्षा से संबंधित सभी कागजात जांच के लिए ले लिए हैं।

BPSC

आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच में आईटी विशेषज्ञों की भी सहायता ले रही है।