पटना हाईकोर्ट ने पीएमसीएच के पुनर्निर्माण व् सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में परिवर्तित करने हेतु दिए गए टेंडर में हुई अनियमितता के आरोप पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे इस आरोप सुनवाई कर एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इसके लिए कोर्ट ने तीन महीने की मोहलत दी।
ब्रजेश मिश्रा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलें की सुनवाई कर निष्पादित कर दिया। कोर्ट को याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार सिंह ने बताया कि करीब 5500 करोड़ रुपये के इस ग्लोबल टेंडर का विज्ञापन एक भी विदेशी अखबार में नही प्रकाशित हुआ ।
टेंडर में सबसे कम बोली लगाने वाली कम्पनी के साथ टेंडर खत्म होने के बाद निर्माण प्रोजेक्ट की कीमत को संशोधित किया गया, वह केंद्रीय निगरानी आयोग और बिहार वित्त निगम के नियमों के विरूद्ध है ।
ऐसी गम्भीर अनियमितता राजकीय कोष के दुरूपयोग की ओर इशारा करता है । कोर्ट ने स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस मामलें की सुनवाई कर उचित आदेश करने को निर्देश देते हुए इसे निष्पादित किया।