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बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री श्री कार्तिक कुमार ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को समर्पित किया

पटना, दिनांक 31 अगस्त 2022 । गन्ना उद्योग मंत्री श्री कार्तिक कुमार ने आज दिनांक 31 अगस्त 2022 को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल श्री फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी। श्री कार्तिक कुमार अब राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे।

गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है।

2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत और भाजपा को देश से विदा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा; नीतीश की भूमिका अहम -तेलंगाना CM के चंद्रशेखर राव

2024 की राजनीतिक बिसात बिझनी शुरु हो गयी है और स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि इसकी भी शुरुआत बिहार से ही होगा ।

बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनावों में विपक्ष को एकजुट करने के मुद्दे पर सहमति बनी है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत और भाजपा को देश से विदा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा।

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बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी के हंगामा का मामला

हंगामा बरतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर लिया संज्ञान । पूरे मामले पर कल मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक ।

बैठक में मुख्य सचिव के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव और बड़े अधिकारी होंगे शामिल । बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी 2 दिन परीक्षा लिए जाने और परसेंटाइल का विरोध कर रहे हैं।

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आज इसी मामले को लेकर आज इनका विरोध प्रदर्शन था और इसी दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

एक दिन के दौरे पर पटना पहुंचे के चंद्रशेखर राव ने पटना सिटी में गुरू के दरबार में टेका मत्था

एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज देर शाम पटना सिटी का दौरा कर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेका।

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों का जहां दर्शन किया। वही इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से विशेष जानकारी भी प्राप्त की। हालांकि इस दौरान के चंद्रशेखर राव ने गुरु घर का हवाला देते हुए मीडिया से बात करने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ मौजूद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तख्त श्री हरमंदिर जी पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेकने की इच्छा जताई थी। उन्होंने बताया कि बिहार पहुंचकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने काफी खुशी जाहिर की है।

तेजस्वी यादव का कहना था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने देश के विकास को लेकर साथ चलने की सहमति जताई है।

पटना हाईकोर्ट में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के विस्तार और विकास के मामले पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य के हवाईअड्डों की समस्यायों के मामलें पर अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बिहार के विभिन्न हवाईअड्डों के विकास और विस्तार से जुड़ी समस्यायों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।इनमेंं भूमि से सम्बंधित मामलें थे।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामलें में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था।ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह व अन्य द्वारा की गई हैं।

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया था।उन्होंने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मुद्दे को उठाया था।

उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए।

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याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना शाही ने बताया था कि गया एयरपोर्ट के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है।लेकिन अभी तक गया एयरपोर्ट का विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,भागलपुर,फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं।लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव एवं सुरक्षा की समस्याएं हैं।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 12 सितम्बर 2022 को होगी।

हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ हाथापाई एवं दुर्व्यवहार किए जाने के मामले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की

जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट भी हलफनामा दायर कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने वकीलों के विरुद्ध सम्बंधित पुलिसकर्मियों दायर प्राथमिकी पर भी रोक रोक दिया है।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए शास्त्री नगर थाना के पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया था।

इसके साथ साथ कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।हाईकोर्ट के अधिवक्ता साकेत गुप्ता ने आरोप लगाया था कि वह 03, अगस्त,2022 की शाम को अपने परिचित अभिषेक कुमार एवं अन्य अधिवक्ताओं के साथ एक केस के सिलसिले में शास्त्री नगर थाना गए थे।

उनके परिचित अभिषेक कुमार को शास्त्री नगर थाने में पदस्थापित एसआई स्मृति ने पूछताछ के लिए बुलाया था। थाने में पूछताछ के दौरान एसआई स्मृति एवं लाल बाबू अभिषेक के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे।

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इसी दौरान जब अधिवक्ता साकेत ने उन्हें ऐसा करने से रोका ,तो इन दोनों एसआई ने अधिवक्ता साकेत, अधिवक्ता मयंक शेखर ऐवं अधिवक्ता रजनीकांत सिंह के साथ धक्का मुक्की करने लगे।

इसका विरोध किए जाने पर एसआई लाल बाबू ने अधिवक्ता को पिस्तौल दिखा कर जान से मारने की धमकी दी और उन पर हाथ उठाया।

इस बात की शिकायत अधिवक्ता ने पटना के सिटी एसपी से भी की । हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इन पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किया था।

इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितम्बर,2022 को की जाएगी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे नितीश कुमार से हुई मुलाकात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे नितीश कुमार से राजकीय अतिथि शाला में हुई मुलाकात।

पटना हाईकोर्ट ने झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज अविनाश कुमार – I पर किये गए कथित आक्रमण और मारपीट के मामले की सुनवाई की

जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दर्ज एफआईआर के सम्बंधित कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जा चुका हैं।कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए 5 सितम्बर,2022 तक सम्बंधित कोर्ट को अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।

साथ ही निचली अदालतों में जजों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस से एक कमिटी गठित करने का आग्रह किया गया है।

पिछली सुनवाई कोर्ट को बताया गया था कि डी जी पी, बिहार ने ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगा दिया था।

पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर एफ आई आर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

पूर्व की सुनवाई में एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था कि ये गलत ढंग से समझने के कारण ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया।इसे वापस लेने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किसी न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के पहले चीफ जस्टिस की अनुमति जरुरी होती हैं।इस मामलें में इस प्रक्रिया का पालन गलतफहमी में नहीं किया जा सका।

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कोर्ट ने इस मामले मे सुनवाई में मदद करने के लिए वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था।उल्लेखनीय है कि मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज द्वारा 18 नवंबर, 2021 को भेजे गए पत्र पर हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को ही स्वतः संज्ञान लिया था।

साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डी जी पी, राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया था।

मधुबनी के प्रभारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज द्वारा अभूतपूर्व और चौंका देने वाली इस घटना के संबंध में भेजे गए रिपोर्ट के मद्देनजर राजन गुप्ता की खंडपीठ ने 18 नवंबर, 2021 को सुनवाई की थी।

ज़िला जज ,मधुबनी के द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के मुताबिक घटना के दिन तकरीबन 2 बजे दिन में एस एच ओ गोपाल कृष्ण और घोघरडीहा के पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने जज अविनाश के चैम्बर में जबरन घुसकर गाली दिया था।

उनके द्वारा विरोध किये जाने पर दोनों पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार करने और हाथापाई किया था। इतना ही नहीं, दोनों पुलिस अधिकारियों ने उनपर हमला किया और मारपीट किया है।साथ ही अपना सर्विस रिवॉल्वर भी निकाल लिया।

इस मामलें में पुलिसकर्मियो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया।पुलिस ने भी जज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दिया,लेकिन इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

इस मामलें पर अगली सुनवाई सुनवाई ,7 सितम्बर,2022 को होगी।

आज पटना हाईकोर्ट में क्या है खास; इन मामलों की होगी सुनवाई

पटना, 31 अगस्त 2022। पटना हाईकोर्ट में आज इन मामलों की होगी सुनवाई :

1. पटना हाईकोर्ट में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामलें में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था।ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह व अन्य द्वारा की गई है।

2. हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ हाथापाई एवं दुर्व्यवहार किए जाने के मामले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की जाएगी।पिछली सुनवाई में जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए शास्त्री नगर थाना के पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया है।

इसके साथ साथ कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था ।

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3. पटना हाईकोर्ट में झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज अविनाश कुमार – I पर किये गए कथित आक्रमण और मारपीट के मामले की सुनवाई की जाएगी।पिछली सुनवाई मै जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि डी जी पी, बिहार ने ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगा दिया हैं।

नवादा: मंडल कारा में एक बंदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

नवादा के मंडल कारा में एक बंदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। काशीचक के बौरी गांव निवासी विजय मांझी के रूप में हुई बंदी की पहचान।

जेल में नीम के पेड़ के सहारे चढ़कर छत पर गमछे से लटकती हुई मिली लाश। शराब मामले में इसी माह की 27 तारीख को आया था जेल।

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शाम में बंदियों की गिनती में एक बंदी कम पाए जाने पर होने लगी तलाश।

जेल प्रसाशन ने परिजनों को दी मौत की सूचना।

पीएम तो दूर सीएम भी नहीं रह पाएंगे नीतीश, जहानाबाद पहुंचे सुशील मोदी का महागठबंधन पर हुआ करारा प्रहार

जहानाबाद पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार, लालू परिवार और साथ ही महागठबंधन पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला।

सुशील मोदी ने कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम बनने का सपना देख रहे हैं. अगर ऐसा होता भी है तो सोच लीजिए देश की स्थिति क्या हो जाएगी. तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार दौरे को लेकर हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा कि तेलंगाना की स्थिति खुद ही खस्ताहाल है और उनका जनाधार वहां घट रहा है। बाई इलेक्शन में वह हार चुके हैं. जो लोगों अपने राज्य में नकार दिए जा रहे हैं और जिन का जनाधार घट रहा है वही लोग बीजेपी के खिलाफ फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं।

सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि केसीआर गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा का फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं. जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह पीएम बनने का सपना देख रहे हैं. सुशील मोदी ने कहा कि राजद कभी भी नीतीश कुमार को झटका दे सकती है और अपना मुख्यमंत्री बना सकती है.

क्योंकि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष राजद का है और जदयू को तोड़कर राजद अपना मुख्यमंत्री बना लेगी. सीएम आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं. इस पर सुशील मोदी ने कहा कि सीएम बहुत चीजों को गंभीरता से लेते हैं लेकिन उनके गंभीर सवालों को चुप्पी साध लेते हैं.सुशील मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार गंभीर सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं और हल्की फुल्की बात करके डायवर्ट कर देते हैं।

उन्होंने कहा कि सीएम मुझ पर दया करने के बजाय अपनी चिंता करें कि वह कब तक सीएम रहेंगे. दरअसल सुशील मोदी जहानाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं की आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेने आए थे जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इससे पहले भी सुशील मोदी सीएम पर हमला करते हैं और नीतीश कुमार भी उनको करारा जवाब देते रहे हैं।

मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में लापरवाह कर्मियों पर बड़ा एक्शन, कई पर कार्रवाई

मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की लापरवाही पर सिविल सर्जन ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के वेतन पर रोक लगा दी है।

सिविल सर्जन डा.यूसी शर्मा निरीक्षण के लिए सदर अस्पताल पहुंचे और वो यहां की कुव्यवस्था देख उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की और निरीक्षण के दौरान पग-पग पर मिली खामियां देख सिविल सर्जन हैरान थे हड्डी रोग विभाग के ओपीडी के चिकित्सक मरीजों को छोड़कर उपाधीक्षक के वतानुकुलित कक्ष में उनका एक दिन का वेतन काटा गया।

और आंख कान ओपीडी में चक्षु सहायक राजकिशोर राम के सहारे काम चल रहा था यहां पता चला कि खुद डा.वैदेही कुमारी अवकाश पर हैं वहीं डा.नीतू कुमारी व ईएनटी के विशेषज्ञ चिकित्सक डा. जय प्रकाश अनुपस्थित थे तो इनका वेतन बंद किया गया है. इसके अलावा भी कई मेडिकल स्टाफ के वेतन और रोक लगाई गई।

पटना हाईकोर्ट में पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा

कोर्ट को राज्य सरकार की ओर कुछ बताया गया कि गलत तरीके से बने मकानों को तोड़े जाने की नीति जारी रहेगी।

पिछली सुनवाई में जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि बदली राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस वाले के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा।कोर्ट ने कहा कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए।इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर कार्य योजना पेश करने का निर्देश दिया।

इससे पहले की सुनवाई में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने बहस की थी।उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने है,उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि आवास बोर्ड ने जो भी नियमों के उल्लंघन मकान बने है,उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया,लेकिन वे नहीं आवास बोर्ड के समक्ष नहीं आए।

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आज कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी संतोष कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष बहस किया।उन्होंने कहा कि राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में हटाने की कार्रवाई सही नहीं थी।हटाने के पूर्व संचार माध्यमों में उन्हें नोटिस दे कर जानकारी देना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उचित
दिया जाए या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 1सितम्बर,2022 को की जाएगी।

इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं हैं।साथ ही उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है।

पटना हाईकोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डी एस पी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था। जांच रिपोर्ट भी तलब किया था।

कोर्ट का यह भी कहना था इस कि बिहार स्टेट लिगल सर्विसेज ऑथोरिटी, यदि पीड़िता को जरूरत हो ,तो जो मदद हो सके पीड़िता को उपलब्ध करवाए। कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अपने अपने हलफनामा को रिकॉर्ड पर लाने को भी कहा था, जिसमें पीड़िता द्वारा 4 फरवरी, 2022 का बयान भी शामिल हो।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है।पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई।

महाधिवक्ता ने पीड़िता द्वारा दिये गए बयान के उद्देश्य पर संदेह भी जताया था। उनका कहना था कि पीड़िता ने केअर होम को वर्ष 2021 के अगस्त महीने में ही छोड़ दिया था, लेकिन वह पहली बार जनवरी, 2022 में आरोप लगा रही है।

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पीड़िता की अधिवक्ता मीनू कुमारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट ने महिला विकास मंच द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को भी सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते रहा है।

हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया है। कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन हैं, जबकि जस्टिस अंजनी5 कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य हैं।

कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं वास करती हैं।इस मामलें आगे सुनवाई की चार सप्ताह बाद की जाएगी।

पटना हाईकोर्ट ने शादी समेत अन्य समारोहों में राज्य भर में किये जाने वाले हर्ष फायरिंग के मामले पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिकाएं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि कितने केसों में अनुसंधान पूरा किया गया है। राजीव रंजन सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि हर्ष फायरिंग में कई निर्दोष लोगों घायल हो जाते हैं और कितने की तो जान भी चली जाती है।इसलिए इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सख्त ढंग की जानी चाहिए।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में एक सख्त गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए। जनहित याचिका में राज्य के मुख्य सचिव व डी जी पी समेत कई अन्य को पार्टी बनाया गया है।

इस मामले पर अगली सुनवाई अब आगामी 27 सितम्बर, 2022 को की जाएगी।

रफ्तार की भेंट चढ़ा भेड़ पालक 35 भेड़ के साथ खुद भी गंवाई जान

जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है। जहां 35 भेड़िया सहित भेड़ पालक की सड़क हादसे में जान चली गई । घटना परसबिगहा थाना क्षेत्र के एनएच 110 अरवल· जहानाबाद मुख्य मार्ग पर केंदुई गांव के समीप की है।ग्रामीणों के अनुसार यह घटना अहले सुबह की है।

किसी को कोई पता नहीं चला।सुबह दौड़ने के लिए कुछ युवा निकले तो लगभग 35 भेड़िया एवं साथ में भेड़ पालक मृत पड़ा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

घोषी की टीम सद्भावना फुटबॉल के फाइनल मैच में विजयी, टाई ब्रेकर में तीन के मुकाबले चार गोल से जीत

जहानाबाद में आयोजित सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच घोषी ने जीता। सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन समिति के तत्वावधान में खेले जा रहे जिला स्तरीय फुटबॉल फाइनल मैच खेल दिवस के अवसर पर यूथ फुटबॉल क्लब घोषी और भी टी ग्राउंड फुटबॉल टीम जहानाबाद के बीच गांधी स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय भी टी स्कूल के खेल मैदान पर खेला गया ।

मैच से पहले एसएन कॉलेज जहानाबाद के प्राचार्य सुमन जी , पूर्व जिला पार्षद निराला जी , संजय यादव लालसे बीघा , राधेश्याम शर्मा , आयोजन समिति के सचिव राजीव कुमार रंजन , अध्यक्ष मो तारिक , राधेश्याम शर्मा , डॉ अरविंद चौधरी , सुदर्शन कुमार एवम समाजसेवियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया ।

मैच के शुरुआत में खिलाड़ियों एवं दर्शकों ने उपस्थित अतिथियों के साथ राष्ट्रगान गाकर देश प्रेम का संदेश दिया । 90 मिनट के निर्धारित खेल में मध्यांतर के पहले दोनों ओर से कई बार अटैक किए गए , लेकिन दोनों टीम स्कोर नहीं बना पाई । मध्यांतर के बाद खेलते हुए नई रणनीति के साथ घरेलू मैदान पर खेल रहे भी टी ग्राउंड फुटबॉल टीम कैप्टन इंजीनियर अनिल कुमार के निर्देशन पर दो खिलाड़ियों को चेंज लेते हुए गोल करने की भरसक प्रयास किया । लेकिन स्कोर बनाने में कामयाब नहीं रही ।

इस तरह पूरे खेल में दोनों टीम बराबरी पर रही और फाइनल मैच टाई ब्रेकर में चला गया । जहां टाई ब्रेकर में तीन के मुकाबले चार गोल से यूथ फुटबॉल क्लब घोसी शील्ड पर कब्जा जमा लिया ।

दोनों टीमों के कप्तान सहित सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा टीमों को विजेता एवं उपविजेता का शिल्ड तथा खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को दीवार घड़ी से सम्मानित कर मनोबल बढ़ाया । साथ ही कहा कि जहानाबाद जिले की सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जिले के प्रमुख 8 टीमें भाग लेकर फुटबॉल जगत के लिए एक सुखद अनुभव का संदेश दिया है । जिससे जिले में फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जेनरेशन तैयार होने एवं जागरूक करने में मदद पहुंचाएगी ।

पिछले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू हुआ टूर्नामेंट लगातार खेल होता हुआ 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर फाइनल मैच का संपन्न होना आयोजन समिति के दूरदर्शिता का परिणाम है । मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार घोषी टीम के उप कप्तान गौतम कुमार को दिया गया ।

कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति के सचिव राजीव कुमार रंजन ने किया । मैच रेफरी मोहम्मद परवेज , श्रीकांत शर्मा , मोहम्मद साजिद थे । इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य प्रेम शंकर , टेकन यादव , बीकू कुमार , मंटू कुमार , नवीन शंकर , संजीत सिंह , लोहिया जी , अधिवक्ता अरविंद कुमार , नवीन कुमार एवं स्काउट एंड गाइड के बच्चे सत्य प्रकाश , चंदन कुमार , आयुष कुमार , गोलू कुमार उपस्थित थे , जिन्होंने टूर्नामेंट संपन्न कराने में सहयोग प्रदान कराया ।

मुजफ्फरपुर से धराई स्मैक तस्कर, पुलिस ने दोनों सास-बहू को भेजा जेल

मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी हैं, जिले में एक्टिव स्मैक धंधेबाज दो महिलाओं को गिरफ़्तार किया गया हैं, जो आंटी गैंग के नाम से प्रसिद्ध हैं।

दोनों महिलाएं आंटी गैंग की सदस्य हैं, और स्मैक की अवैध कारोबर करती है. दोनोबल रिश्ते में सास बहू लगती है. नगर थाने की पुलिस ने ग्राहक बनकर महिलाओं को गिरफ़्तार किया हैं, दोनों को सिकंदरपुर मुहल्ले से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गिरफ़्तारी के दौरान मौके से भारी संख्या में स्मैक की पुड़िया और नगदी बरामद की गई है.एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि दो महिलाओं को गिरफ़्तार किया गया हैं, जो आंटी गैंग के नाम से स्मैक का अवैध कारोबार चला रही थी।

सास-बहू को जेल

पटना हाईकोर्ट ने गया के अनुग्रह नारायण लॉ कॉलेज और बक्सर के जननायक कर्पूरी ठाकुर लॉ कॉलेज के स्थिति के सम्बन्ध में बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया को जवाब देने का निर्देश दिया

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

इससे पूर्व कोर्ट ने बीसीआई के अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण 2021- 22 की सत्र के लिए राज्य के 17 लॉ कालेजों को दाखिले के लिए अनुमति दी थी।

हाई कोर्ट ने पिछले 23 मार्च 2021 के उस आदेश , जिसके अंतर्गत बिहार के सभी 27 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नए दाखिले पर रोक लगा दी गयी थी, इस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया। इसके तहत इन 17 कॉलेजों में सशर्त दाखिले की मंजूरी दे दी । हाई कोर्ट ने साफ किया कि नया दाखिला सिर्फ 2021-22 के लिए ही होगा। अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल से फिर मंजूरी लेनी होगी ।

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पिछली सुनवाइयों में कोर्ट ने इन कालेजों का निरीक्षण कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तीन सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जिन लॉ कालेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी गई थी, वहां की व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं को भी देखा जाए।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने सुनवाई में पक्ष प्रस्तुत किया।