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अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर हिरासत में परिवार व वकील से संपर्क न देने का आरोप लगाया।

अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक, ने आज दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें हिरासत के दौरान परिवार और वकील से संपर्क की अनुमति नहीं दी गई। इस आरोप के साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी दादी के निधन के बाद, जब उनका परिवार शोक में डूबा था, तब पुलिस

ने उन्हें तुरंत फोन करके सूचित किया कि उन्हें लंबी अवधि तक जेल में रहना पड़ सकता है। दीपके ने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखी, जिसमें उन्होंने पुलिस के कार्यवाही को मानवीय मूल्यों के खिलाफ बताया। यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत प्रोटोकॉल पर प्रश्न उठाता है और सार्वजनिक अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे को

फिर से उभारा है।

हिरासत के दौरान कैदियों को परिवार और कानूनी प्रतिनिधियों से संपर्क की अनुमति देना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों में निर्धारित अधिकारों में से एक है। भारत में पुलिस हिरासत के नियमों को 2008 में संशोधित जेल सुधार अधिनियम और 2005 में लागू पुलिस अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है, जिसमें कैदियों के लिए परिवार

के साथ संवाद की सुविधा सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों में कई केसों में इसी प्रकार की शिकायतें सामने आई हैं, जहाँ न्यायालयों ने पुलिस को प्रक्रिया में पारदर्शिता और मानवीय सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया है। इन प्रोटोकॉल की उल्लंघन पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी भारतीय न्याय प्रणाली में स्थापित है।

अभिजीत

दीपके के आरोपों का मुख्य बिंदु यह है कि उन्हें हिरासत के शुरुआती चरण में ही परिवार को सूचित करने का अवसर नहीं मिला, जबकि उनकी दादी की मृत्यु ने उनके परिवार को अत्यधिक शोक में डाला था। दीपके ने कहा कि पुलिस ने उनके पिता को सुबह 3:30 बजे फोन करके बताया कि उन्हें लंबे समय तक जेल

में रहना पड़ सकता है, और यह सूचना केवल एक मिनट के लिये ही दी गई, जिसके बाद कोई आगे की बातचीत नहीं हो सकी। उन्होंने इस घटना को मानवता के खिलाफ बर्बरता कहा, और इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह न केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों

की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी है।

इस घटना की पृष्ठभूमि में CJP का राजनीतिक परिदृश्य में बढ़ता प्रभाव और अभिजीत दीपके की सार्वजनिक प्रोफ़ाइल प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दीपके, जिन्होंने कई सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय रूप से आवाज़ उठाई है, अक्सर सत्ता के साथ टकराव में रहे हैं। उनकी पार्टी का प्रमुख मंच भ्रष्टाचार विरोधी,

पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय है। पिछले साल, दीपके को कई बार पुलिस जांच का सामना करना पड़ा था, जिनमें से कई को उन्होंने राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाकर खारिज करवाया था। यह मामला इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि क्या यह एक व्यक्तिगत शिकायत है या व्यापक राजनीतिक दमन का हिस्सा।

पुलिस ने अब तक

इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, परन्तु उन्होंने यह कहा कि सभी कानूनी प्रक्रियाएँ नियमों के अनुसार चल रही हैं। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मानक प्रोटोकॉल मौजूद हैं और कोई भी कार्रवाई वैध न्यायिक आदेश के तहत ही की गई है। उन्होंने यह

भी उल्लेख किया कि किसी भी कैदी को वकील से मिलवाने या परिवार को सूचित करने की प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पूरी की जाती है, और इस मामले में भी ऐसा किया गया था।

केंद्रीय सरकार ने इस प्रकार के आरोपों पर अक्सर कानूनी प्रक्रिया के भीतर समाधान खोजने की बात कही है। गृह मंत्रालय ने

कहा कि पुलिस द्वारा लागू किए गए प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सभी मामलों में न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है। इस परन्तु कई मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस हिरासत के दौरान पारदर्शिता और मानवीय अधिकारों की अनुपस्थिति को लेकर चिंता जताई है, और उन्होंने पुलिस को कठोर नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।

राजनीतिक

प्रतिक्रिया में विरोधी दलों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग के रूप में लेबल किया है। विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने संसद में प्रश्न उठाते हुए कहा कि यदि ऐसे उच्च प्रोफ़ाइल व्यक्तियों के साथ भी मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, तो सामान्य नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने पुलिस को जवाबदेह बनाने के

लिए विशेष जांच कमिटी की मांग की। विपक्षी नेताओं ने यह भी संकेत दिया कि इस प्रकार की घटनाएँ लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं।

अभिजीत दीपके के समर्थनकर्ता और CJP के सदस्य भी इस आरोप को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें पुलिस

की कार्यवाही के खिलाफ शांति पूर्ण रैलियों का आयोजन किया गया। CJP ने कहा कि वे न्यायालय में इस मुद्दे को उठाएंगे और पुलिस की कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी कदम उठाएंगे। इस बीच, मानवाधिकार अभिव्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले NGOs ने भी इस मामले को उजागर किया, और कहा कि हिरासत के दौरान कैदियों के परिवार को

Updated: October 11, 2026

The CJP founder’s outcry exposes a chilling pattern: even high‑profile detainees are denied basic human rights, suggesting systemic use of police power to silence dissent. If unchecked, such breaches could erode public trust in law enforcement and widen the gap between the state’s stated duties and its actual practices

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