सुब्रत रॉय के गिरफ्तारी वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुब्रत रॉय के गिरफ्तारी वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा के संस्थापक सुब्रतो रॉय के कोर्ट में हाज़िर नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हर हाल में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को 16 मई को साढ़े दस सुबह में कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।
जस्टिस संदीप कुमार ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया ।
कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद सुब्रतों रॉय का कोर्ट में उपस्थित नही होना यह प्रमाणित करता है कि कोर्ट के आदेश का वे सम्मान नही करते है ।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नही है । 12 मई , 2022 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सुब्रतो रॉय को हर हाल में 13 मई को 10:30 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ,जो निवेशकों द्वारा सहारा के विभिन्न कंपनियों में जमा किये गए हैं ,उसका भुगतान इन कंपनियों द्वारा कैसे और कब तक किया जाएगा।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 16 मई, 2022 को की जाएगी।
पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को कल 13 मई,2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें की सुनवाई कर रहे हैं।
सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के 27अप्रैल,2022 के उनके कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर challenge किया गया था।
कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि कल उन्हें साढ़े दस बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा। सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा ।
इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था यदि 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश उस पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके।
इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 13 मई ,2022 को होगी।