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IRCTC Money Laundering Case: लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी को राहत नहीं, दिल्ली कोर्ट ने आरोप तय करने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक टाली

IRCTC Money Laundering Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित IRCTC होटल टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक टाल दी है। 3 अक्टूबर को अदालत में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश हुए थे। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पिछली अदालत के आदेश के संदर्भ में निर्देश लेने को कहा है।

Key Points

अगली तारीख: 30 अक्टूबर 2026
मामला: IRCTC होटल टेंडर से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस
अदालत: राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली
मुख्य आरोपी: लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य
ताजा स्थिति: औपचारिक charge framing 30 अक्टूबर तक स्थगित

क्या हुआ दिल्ली की अदालत में?

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार के समक्ष शनिवार, 3 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई। पहले अदालत को आरोपों की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ानी थी, लेकिन पिछली अदालत के आदेश से जुड़ी प्रक्रियात्मक स्थिति के कारण सुनवाई को 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया।

मामले में पिछली अदालत के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 10 सितंबर को 16 आरोपियों में से सात को आरोपों से मुक्त कर दिया था और बाकी नौ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मामले को 3 अक्टूबर को औपचारिक charge framing के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

हालांकि, न्यायाधीश गोगने के तबादले के बाद मामला वर्तमान अदालत के सामने आया। इसी वजह से अदालत ने ED से पिछली अदालत के निर्देश के संबंध में आवश्यक निर्देश लेने को कहा है।

30 अक्टूबर को क्या होगा?

अब इस मामले में अगली महत्वपूर्ण तारीख 30 अक्टूबर 2026 है। उस दिन अदालत प्रक्रियात्मक स्थिति स्पष्ट होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को औपचारिक रूप से तय करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकती है।

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि 3 अक्टूबर को लालू यादव या उनके परिवार के खिलाफ आरोप साबित हो गए या अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। वर्तमान स्थिति आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है। दोषसिद्धि के लिए मुकदमे की आगे की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

किन लोगों पर आरोप तय करने का निर्देश?

ED की ओर से दाखिल मामले में कुल 16 आरोपी थे। 10 सितंबर के आदेश के बाद सात आरोपियों को राहत मिली, जबकि नौ आरोपियों/इकाइयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का निर्देश दिया गया।

इनमें प्रमुख नाम हैं:

  • लालू प्रसाद यादव
  • राबड़ी देवी
  • तेजस्वी प्रसाद यादव
  • प्रेम चंद गुप्ता
  • सरला गुप्ता
  • संजय/संबंधित व्यावसायिक इकाइयों के प्रतिनिधि
  • सुझाता होटल्स
  • विजय कोचर
  • विनय कोचर
  • LARA Projects LLP

अलग-अलग रिपोर्टों में नामों की प्रस्तुति आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों के रूप में अलग तरीके से की गई है; इसलिए अंतिम कानूनी स्थिति अदालत के आदेश के अनुसार ही मानी जाएगी। 10 सितंबर के आदेश के बारे में उपलब्ध रिपोर्टों में नौ आरोपियों के खिलाफ charge framing का निर्देश बताया गया है।

क्या है IRCTC होटल टेंडर मामला?

यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। ED का आरोप है कि वर्ष 2005 से 2014 के बीच IRCTC के रांची और पुरी स्थित होटलों के संचालन से जुड़े टेंडर में कथित तौर पर हेरफेर की गई और सुझाता होटल्स को लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया प्रभावित की गई।

जांच एजेंसी के अनुसार, कथित टेंडर लाभ के बदले सुजाता होटल्स के निदेशकों विजय कोचर और विनय कोचर से जुड़ी पटना की जमीन को कम कीमत पर Delight Marketing Company Pvt. Ltd. (DMCPL) को हस्तांतरित किया गया।

यह कंपनी प्रेम चंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता से जुड़ी बताई गई। बाद में इसी कंपनी का नाम बदलकर LARA Projects किया गया और इसके शेयर राबड़ी देवी तथा तेजस्वी यादव से जुड़े होने का आरोप ED ने लगाया है।

ED का आरोप क्या है?

ED का मूल आरोप है कि IRCTC होटल टेंडर में कथित अनियमितताओं से पैदा हुए लाभ और पटना की जमीन के कथित कम मूल्य पर हस्तांतरण के बीच quid pro quo यानी लाभ के बदले लाभ का संबंध था।

10 सितंबर के आदेश में पिछली अदालत ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में “strong suspicion” बनता है। अदालत ने यह भी कहा था कि मामले की जांच की प्रकृति, समय और प्रक्रिया से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि ED की शिकायत केवल राजनीतिक प्रतिशोध के कारण दर्ज की गई थी।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि “strong suspicion” दोषसिद्धि नहीं है। आरोप तय होने के बाद मुकदमे में साक्ष्यों की जांच और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायिक फैसला होना बाकी रहेगा।

लालू परिवार की कोर्ट में मौजूदगी

3 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान ED की ओर से अधिवक्ता ने पिछली अदालत के आदेश के संबंध में निर्देश लेने की बात कही, जबकि लालू परिवार की ओर से भी वकीलों ने पक्ष रखा।

तेजस्वी यादव ने अदालत की कार्यवाही के बाद राजनीतिक निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि उनका परिवार न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है। उन्होंने ED, CBI और आयकर विभाग की कार्रवाई को राजनीतिक संदर्भ में भी उठाया। यह उनका राजनीतिक आरोप है, जिसे अदालत द्वारा स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

CBI केस से कैसे जुड़ा है मामला?

मनी लॉन्ड्रिंग की यह कार्यवाही उस कथित IRCTC होटल टेंडर मामले से जुड़ी है जिसकी जांच CBI ने भी की थी।

उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, संबंधित CBI मामले में अदालत ने पिछले वर्ष लालू प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप तय किए थे। ED का मामला कथित अपराध से प्राप्त आय और उसके इस्तेमाल/लेनदेन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग पहलू पर केंद्रित है।

इस तरह मामले में दो अलग लेकिन जुड़े हुए कानूनी पहलू हैं—एक ओर कथित मूल भ्रष्टाचार/टेंडर अनियमितता और दूसरी ओर उससे जुड़े कथित proceeds of crime की मनी लॉन्ड्रिंग।

16 आरोपियों में से सात को मिली राहत

10 सितंबर को पिछली अदालत ने ED द्वारा नामजद 16 आरोपियों में से सात को आरोपों से मुक्त कर दिया था, जबकि बाकी नौ के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसी के बाद 3 अक्टूबर की तारीख औपचारिक charge framing के लिए तय हुई थी।

लेकिन 3 अक्टूबर को औपचारिक आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और अब मामला 30 अक्टूबर को फिर अदालत के सामने आएगा।

30 अक्टूबर क्यों अहम है?

30 अक्टूबर की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उस दिन अदालत के सामने दो बातें स्पष्ट होंगी—पहली, पिछली अदालत के आदेश के आधार पर औपचारिक charge framing किस तरीके से की जानी है और दूसरी, आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया किस रूप में आगे बढ़ेगी।

अदालत द्वारा आरोप तय करना यह निर्धारित करता है कि अभियोजन पक्ष के खिलाफ मुकदमे में किन विशिष्ट अपराधों पर आगे सुनवाई होगी। इसके बाद मामले में साक्ष्य, गवाह और बचाव पक्ष की दलीलों की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

इसलिए 30 अक्टूबर को होने वाली कार्यवाही को “दोष सिद्ध होने” के रूप में नहीं, बल्कि मामले की अगली महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए।

राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मामला

लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बिहार की राजनीति में प्रमुख भूमिका रखता है। ऐसे में IRCTC मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है।

एक ओर ED और अभियोजन पक्ष कथित टेंडर हेरफेर तथा जमीन के लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ते हैं। दूसरी ओर लालू परिवार और उनके समर्थक लंबे समय से केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से जोड़ते रहे हैं।

लेकिन अदालत में अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहों और न्यायिक परीक्षण के आधार पर निकलेगा।

AI Insight: 30 अक्टूबर की सुनवाई क्यों निर्णायक हो सकती है?

IRCTC होटल-लैंड मामले में 3 अक्टूबर की कार्यवाही ने फिलहाल एक नया procedural twist पैदा किया है। पिछली अदालत ने 10 सितंबर को नौ आरोपियों के खिलाफ charge framing का निर्देश दिया था, लेकिन न्यायाधीश के तबादले के बाद वर्तमान अदालत ने औपचारिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले ED से निर्देश लेने को कहा।

इसका अर्थ यह नहीं है कि लालू यादव या उनके परिवार को मामले में क्लीन चिट मिल गई है। इसी तरह यह भी कहना जल्दबाजी होगी कि आरोप साबित हो चुके हैं। मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया के उस चरण में है जहां आरोपों की औपचारिक रूपरेखा तय होनी है।

30 अक्टूबर की सुनवाई में यदि आरोप औपचारिक रूप से तय होते हैं, तो मामला आगे मुकदमे की दिशा में बढ़ेगा। बिहार की राजनीति के लिहाज से भी यह तारीख महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लालू परिवार के खिलाफ लंबे समय से चल रहे कानूनी मामलों में यह प्रकरण सबसे चर्चित मामलों में से एक है।

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