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बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से हथियार के साथ संदिग्ध यात्री गिरफ्तार; एक मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस बरामद, कई फर्जी आईकार्ड जब्त

दरभंगा । बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट पर संदिग्ध यात्री को गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट पर चेकिंग दौरान इस व्यक्ति के पास से मैगजीन और कारतूस बरामद किया गया, जिसके बाद से दरभंगा एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया । जिसके बाद इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है ।

गिरफ्तार यात्री की पहचान कमालउद्दीन के रूप में की गई है । मोतिहारी जिले के ढ़ाका थाना क्षेत्र के कुसमाहा गांव का रहने वाले कमालउद्दीन दरभंगा हवाई अड्डे से  मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था ।

Darbhanga airport

सामान चेकिंग के दौरान उसके पास से एक मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस  9 mm बरामद किया गए । आरोपी की तलाशी में कई अलग अलग पहचान पत्र मिले, जो नाम को बदल-बदल कर बनवाए गए हैं।

सभी पहचान पात्र पर तस्वीर उसकी ही थी। इसमें एक आधार कार्ड,  आईकार्ड, उर्दू मैगजीन का प्रेस कार्ड, मानवाधिकार संगठन का कार्ड सहित अन्य कागजात बरामद हुए हैं।

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वहीं SDPO सदर अमित कुमार ने बताया कि कलामुद्दीन अपने को पत्रकार भी बता रहा है। उसके पास से प्रेस कार्ड के साथ ही मानवाधिकार के कार्ड सहित कई प्रकार के पहचान पत्र मिले हैं, जिसकी तहकीकात की जा रही है।

आखिर बरामद आई कार्ड सहित पैन कार्ड में कौन सा सही है, कौन सा फर्जी है, इसकी गहन पड़ताल जारी है।

बिहार चिमनी ब्लास्ट: अब तक 9 की मौत, पीएम ने जताया शोक; 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुक्रवार शाम एक ईंट भट्ठे में हुए विस्फोट में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

मोतिहारी हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों के आश्रितों के लिए 2 -2 लाख मुआवजा, घायलों के लिए 50- 50 हजार मदद की घोषणा।

घटना मोतिहारी के रामगढ़वा इलाके में ईंट भट्ठे पर हुई। पुलिस ने कहा कि मारे गए लोगों में ईंट भट्ठा का मालिक मोहम्मद ईशरार भी शामिल है।

दरअसल रामगढ़वा थाना क्षेत्र के चंपापुर नरीरगिर चौक के पास ईंट-भट्ठा में आग लगने के बाद उसके चिमनी में जबरदस्त धमाका हुआ था जिसके बाद वह नीचे गिर गया।

घने कोहरे और ठंड के कारण जिला प्रशासन टीम को राहत बचाव करने में परेशानी हो रही है। मौके पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ़ (SDRF) की टीम कल रात से ही तैनात है।

बताया जाता है कि पूर्वी चम्पारण के रामगढवा प्रखंड के नारीरगिर गांव के सरेह में 3 लोग मिलकर चिमनी चलाते हैं। दोपहर के बाद से चिमनी के नीचे ईट पकाने के लिए कच्चे ईंट को सजाया जा रहा था, जिसमें दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे, एकाएक उद्योग का चिमनी भरभरा कर गिर पडा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां काम कर रही हैं।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर प्रभावित परिवारों को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी घायल व्यक्तियों को अच्छा इलाज मिले।

बिहार के मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में 8 की मौत; 12 घायल, 20 लोग लापता

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुक्रवार शाम एक ईंट भट्ठे में हुए विस्फोट में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। घटना मोतिहारी के रामगढ़वा इलाके में ईंट भट्ठे पर हुई। पुलिस ने कहा कि मारे गए लोगों में ईंट भट्ठा का मालिक मोहम्मद ईशरार भी शामिल है।

घने कोहरे और ठंड के कारण जिला प्रशासन टीम को राहत बचाव करने में परेशानी हो रही है। मौके पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ़ (SDRF) की टीम कल रात से ही तैनात है।

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बताया जाता है कि पूर्वी चम्पारण के रामगढवा प्रखंड के नारीरगिर गांव के सरेह में 3 लोग मिलकर चिमनी चलाते हैं। दोपहर के बाद से चिमनी के नीचे ईट पकाने के लिए कच्चे ईंट को सजाया जा रहा था, जिसमें दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे, एकाएक उद्योग का चिमनी भरभरा कर गिर पडा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां काम कर रही हैं।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर प्रभावित परिवारों को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी घायल व्यक्तियों को अच्छा इलाज मिले।

Covid-19 BF.7 : बिहार में कोविड को लेकर अलर्ट; रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर सतर्कता

पटना । बिहार में कोरोना के नए वैरिएंट BF.7 को लेकर अलर्ट किया गया है । रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर सतर्कता, स्वास्थ्य विभाग को भी किया गया है अलर्ट। अभी तक बिहार में कोरोना के नए वैरिएंट BF.7 का कोई केस नहीं मिला है।

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए कोविड -19 मामलों के मद्देनजर सभी अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

covid19

अस्पतालों को सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करने वाले सभी मरीजों की कोविड जांच करने को कहा गया है।

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“बिहार में कोविड की स्थिति सामान्य है। हम इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।’ हम नियमित रूप से रिपोर्ट की निगरानी कर रहे हैं, ”उपमुख्यमंत्री-सह-स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा।

पुलिस के भू माफिया के साथ कथित रूप से मिलीभगत और अवैध रूप से मकान ध्वस्त करने के मामलें पर पटना हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पटना हाइकोर्ट ने पुलिस के भू माफिया के साथ कथित रूप से मिलीभगत और अवैध रूप से मकान ध्वस्त करने के मामलें पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस संदीप कुमार ने सजोगा देवी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर 4 जनवरी,2023 को फैसला देने की तिथि निर्धारित किया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुनवा करते हुए याचिकाकर्ता को घटना की वीडिओ को पेनड्राइव में राज्य सरकार के अधिवक्ता और प्रतिवादियों को देने का निर्देश दिया।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में पूर्वी पटना के एस पी, पटना सिटी के सी ओ और अगमकुआं थाना के एस एच ओ के साथ इस घटना में गए पुलिस अधिकारियों कोर्ट में उपस्थित हो कर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी।

कोर्ट ने कहा कि बिना किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक आदेश के मकान तोड़ा जाना अवैध है।उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह पुलिस कार्रवाई करेगी,तो अराजकता फैलेगी।

Patnahighcourt

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अवैध रूप से मकान ध्वस्त करने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब ऐसे ही पुलिस काम करेगी,तो सिविल कोर्ट बंद कर दिया जाए।

कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से इस बात से इंकार किया कि इस घटना में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया।उन्होंने कोर्ट को घटना की तस्वीरें भी दिखाई गई।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस के मनमाने रवैए पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलेगा।पुलिस थाने मे पैसा दे कर मनमाने काम करवाए जा सकते है।क्या सारी ताकत पुलिस को मिल गई है क्या।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि भू माफिया के शह पर याचिकाकर्ता व उसके परिवार वालो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस प्राथमिकी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया था।

बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पहुंचे बोधगया; 50 हजार से अधिक बौद्ध श्रद्धालुओं के जुटने की है संभावना

बोधगया । The BiharNews Post : December 22, 2022
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा गुरुवार की सुबह बोधगया पहुंचे । बौद्ध धर्म गुरु के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। उनकी एक झलक पाने को श्रद्धालु कतारबद्ध होकर सर्द भरी सुबह से ही सड़क के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में खड़े रहे। उनकी एक झलक देख श्रद्धालु भावुक हुए ।

दुनिया में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में आ रही तेजी के बीच बौध धर्म गुरु दलाई लामा का बिहार के बोधगया में 20 जनवरी तक प्रवास करने की भी सूचना है।

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बोधगया में दलाई लामा के प्रवास के दौरान 40 से ज्यादा देशों के श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस कार्यक्रम में देश-दुनिया के करीब 50 हजार से अधिक बौद्ध श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है।

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कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों के मद्देनजर एयरपोर्ट पर ही सभी की जांच की जा रही है।

अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में तत्कालीन आईजी कारा एवं सुधार सेवा के मिथिलेश मिश्रा के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू

पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तत्कालीन आईजी कारा एवं सुधार सेवा के मिथिलेश मिश्रा के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अल्लाउद्दीन अंसारी की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करने बाद ये आदेश दिया।

साथ ही गत वर्ष 27 अगस्त को हुई बैठक का प्रस्ताव तथा गत वर्ष 19 फरवरी को जारी आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया।कोर्ट ने माना कि आईजी ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया है।

PatnaHighCourt
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कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को तत्कालीन आईजी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। वही आईजी को चार सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है।इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

शराबबंदी के कारण पहली बार जेल जाने वालों को आम माफी दे सरकार: सुशील कुमार मोदी

पटना । The BiharNews Post : December 21, 2022
पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शराबबंदी के कारण जो पहली बार जेल गए, उन पर मुकदमे वापस लेकर सरकार को आम माफी का एलान करना चाहिए और ऐसे लोगों को सुधरने का एक मौका देना चाहिए।

  • अब तक 4 लाख लोग गिरफ्तार, जेलों में जगह नहीं
  • बंदियों में 90 फीसद दलित, आदिवासी, अतिपिछड़ा वर्ग के गरीब

श्री मोदी ने कहा कि गांधी, जेपी और लोहिया ने भी शराब पीने वालों को सुधरने का मौका देने की बीत कही थी।

उन्होंने कहा कि शराब पीने की आदत या इसकी आसानी से उपलब्धता के कारण जिन्हें शराबबंदी कानून के तहत पहली बार जेल जाना पड़ा, वे गरीब लोग हैं और उन्होंने हत्या-बलात्कार जैसा कोई गंभीर अपराध नहीं किया है।

Sushil Modi

श्री मोदी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के कारण 4 लाख से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। 3.5 लाख प्राथमिकी दर्ज है और 40 हजार लोग अब भी बंदी हैं। इनमें 90 फीसद दलित, आदिवासी और अतिपिछड़ा समाज के गरीब हैं। ये लोग इतने गरीब हैं कि अपना मुकदमा भी नहीं लड़ सकते।

उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए कि जेलों में जगह नहीं है, फिर भी हर महीने 45 हजार गिरफ्तारियां हो रही हैं।

श्री मोदी ने कहा कि अदालतों पर शराब से जुड़े मामलों का बोझ बढ़ गया है। केवल जमानत के मामले निपटाये जा रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि आम माफी की घोषणा करने से लाखों गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी, अदालतों पर मुकदमे का बोझ कम होगा और जेलों में जगह बनेगी।

12वीं कक्षा पास उम्मीदवार भी अब अमीन बन सकते हैं: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य में अमीनों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है । जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने अपने निर्णय मे स्पष्ट किया कि 12वीं कक्षा पास उम्मीदवार भी अब अमीन बन सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने अमीनों की बहाली के लिए वर्ष 2016 – 17 में जो संशोधन किया है ,उसके अनुसार बारहवीं पास उम्मीदवार को भी इस पद के लिये योग्य माना गया।

कोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर अपील और चुने गए उन उम्मीदवारों द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका, जिनकी नियुक्ति इस पद पर चयन के बाद भी नहीं की गई थी, पर कोर्ट ने सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ ने वर्ष 2013 के रूल के अनुसार ही अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों को अमीन के पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस पद पर किए गए नियुक्ति के लिए वर्ष 2016-17 में किए गए संशोधन की जानकारी सिंगल बेंच को नहीं दी गई थी ,जिसके कारण कोर्ट ने 12वीं पास उम्मीदवारों को आमीन के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना था।

इससे पूर्व जस्टिस पी.बी.बजनथरी की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य में 1767 अमीन के रिक्त पड़े पदों पर बहाली के लिए जनवरी,2020 में निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह नए सिरे अमीनो के रिक्त पड़े 1767 पदों पर बहाली के लिए तीन माह में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे।

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यह निर्देश जस्टिस पी बी बजन्थरी ने याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद व अन्य द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता के ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अमीन के पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था, वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार को +2 उत्तीर्ण होने के साथ ही अमानत की डिग्री या आई टी आई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए।

राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी, उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र +2 ही उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त था।

इसी मामले को लेकर अमीन की डिग्री लिए उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट दायर कर चुनौती दिया था।

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कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया।

हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अमीन की बहाली के लिए दिए गए आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि केवल अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे।

बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में चार हज़ार से अधिक सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नियमों अवहेलना को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगा दिया है

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने डॉ आमोद प्रबोधी व सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बिहार राज्य यूनिवर्सिटी सर्विसेज कमिशन को आदेश दिया है कि अगले आदेश तक कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं जारी की जाए।

गौरतलब है कि कोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाते हुए, सिर्फ नियुक्तियों की सूची या नियुक्ति पत्र जारी करने पर ही रोक लगाया है।

रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता पीके शाही कोर्ट को बताया कि इन विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेजों में 4638 सहायक प्रोफेसर की रिक्तियां जो विज्ञापन में प्रकाशित हुई थी, उस विज्ञापन में मात्र 1223 रिक्तियां ही सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए है।आरक्षण नियम के अनुसार किसी भी परिस्थिति में 50 फ़ीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता ।

इस विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी के लिए करीब तीन चौथाई से अधिक रिक्तियों को आरक्षित कर लिया गया है। कोर्ट को जब राज्य सरकार की ओर से बताया कि इस विज्ञापन में प्रकाशित रिक्तियों की संख्या में वर्तमान वैकेंसी के साथ-साथ पिछली रिक्तियों पर नियुक्तियां नहीं हो सकी थी, उन्हें भी जोड़ कर विज्ञापित किया गया है ।

एडवोकेट शाही ने कोर्ट को बताया कि बैकलॉग रिक्तियों को वर्तमान रिक्तियों से जोड़ करने पर भी रिजर्वेशन नियम 50 फ़ीसदी से अधिक नहीं हो सकता है।

इस सम्बन्ध में पटना हाई कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया गया कि जब तक सरकार आरक्षण देने की व्यवस्था और तरीकों को कोर्ट के सामने स्पष्ट नहीं करती ,तब तक के लिए कम से कम नियुक्ति नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए।

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को तलब किया था। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव और शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक कोर्ट में हाजिर थे।

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को इस पूरे मामले और पिछली राज्य के इन विश्वविद्यालयों हेतु सहायक प्रोफेसर की पिछली तीन नियुक्ति प्रक्रियाओं की पूरी फाइल को पेश करने का आदेश दिया है।इस मामले पर अगली सुनवाई 10 जनवरी, 2023 को होगी ।

एम्स दरभंगा हेतु बिहार सरकार ने 200 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं कराई: डॉ भारती प्रवीण पवार

पटना । The BiharNews Post : December 20, 2022
राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सम्प्रति राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने बताया कि एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु बिहार सरकार को 200 एकड़ भूमि सभी तरह की बाधा से मुक्त उपलब्ध कराना था, परंतु अभी तक बिहार सरकार ने भूमि उपलब्ध नहीं कराई।

• एम्स दरभंगा हेतु बिहार सरकार ने 200 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं कराई
• 2020 सितंबर में एम्स दरभंगा का शिलान्यास हुआ था
• 1264 करोड़ की लागत से 750 बिस्तर वाला अस्पताल का प्रस्ताव है

Dr. Bharti

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1264 करोड़ रुपया की अनुमानित लागत से एम्स दरभंगा की स्थापना को सितंबर 2020 की मंजूरी दी थी। एम्स दरभंगा को 750 बिस्तर वाला अस्पताल बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी के साथ-साथ शैक्षणिक ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आवासीय ब्लॉक, छात्रावास, अतिथि गृह और रात्रि विश्राम गृह शामिल है।

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मंत्री ने यह भी बताया कि एम्स दरभंगा का कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया है।

बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के पहले चरण की मतगणना 20 दिसंबर को होगी

पटना । बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के पहले चरण की मतगणना कल (मंगलवार) सुबह आठ बजे से शुरु हो जाएगी। मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पहले फेज के मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को सील कर कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है।

सिर्फ अनुमति पाए लोग ही कल मतगणना केंद्र के अंदर जा सकेंगे। रूझान कल सुबह 9 बजे के आसपास से आना शुरू हो जाएगा।

नगर निकाय चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए 18 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 59.62 फीसदी मतदान हुआ है। पहले चरण में 68 नगर परिषदों और 88 नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए मतदान हुआ है।

Election-of-India

पहले फेज में 156 नगर पालिका के 52 लाख 60 हजार वोटरों ने 21287 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला EVM में कैद कर दिया है।

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पहले चरण में 52 लाख 60 हजार 530 मतदाता हैं जिसमें 27 लाख 59 हजार पुरुष मतदाता तथा 25 लाख एक हजार 369 महिला मतदाता और 161 अन्य मतदाता शामिल हैं।

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शराबकांड के पीड़ितों को पहले मुआवजा दें, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें नीतीश: सुशील मोदी

पटना । The BiharNews Post : December 19, 2022
पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों के गरीब आश्रितों को मुआवजा देने से बचने के लिए सरकार ने पहले नियम को लेकर झूठ बोला और अब बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों के बारे में भी झूठे आंकड़े पेश कर चेहरा चमका रही है।

  • जहरीली शराब से मरने वालों के आंकड़े और मुआवजा देने के नियम, दोनों मुद्दे पर पकड़ा गया सरकार का झूठ

श्री मोदी ने कहा कि जब सरकार ने कुबूल कर लिया कि जहरीली शराब से मौत के मामले में मुआवजा देने का प्रावधान है, तब अब पीड़ित परिवारों को पहले मुआवजा मिलना चाहिए। नियमानुसार मुआवजा राशि की वसूली जहरीली शराब बनाने-बेचने वालों से बाद में भी हो सकती है।

SushilModi

उन्होंने कहा कि गरीबों मुआवजा देने को नीतीश कुमार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें।

श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ बिहार सरकार अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 2016 में शराब सेवन से सात लोगों की मौत की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी साल जहरीली शराब सेवन से मरने वाले 19 लोगों के परिवार को चार-चार लाख मुआवजा भी देती है।

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श्री सुशील मोदी ने राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो ( NCRB) को भेजी गई उस रिपोर्ट को आधार बनाया कर सरकार के झूठ को आईना दिखाया, जिसके अनुसार 2016-2021 के बीच बिहार में शराब सेवन से सिर्फ 23 लोगों की मौत हुई।

उन्होंने कहा कि झूठे आंकड़े पेश कर नीतीश सरकार वाह-वाही लूटने में लगी है और दूसरे राज्यों से बिहार की स्थिति को बेहतर बता रही है।

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बिहार में नगर निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न; 59.62 % हुआ वोटिंग

पटना । The BiharNews Post : December 18, 2022
बिहार में शहरी नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव सम्पन्न हो गया। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ प्रथम चरण का मतदान, 20 दिसंबर को आएंगे । नतीजे पहले फेज में 156 नगर पालिका के 52 लाख 60 हजार वोटरों ने 21287 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला EVM में कैद कर दिया है।

नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 59.62 फीसदी मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान अरवल में 67.71 फीसदी और सबसे कम बांका में 45.78 फीसदी मतदान हुआ।

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एक दो स्थानों को छोड़कर बिहार नगर निकाय के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बिहार के बोधगया में नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार का मामला सामने आया. पार्षद पद का चुनाव स्थगित होने से ये लोग नाराज थे।

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पहले चरण में 52 लाख 60 हजार 530 मतदाता हैं जिसमें 27 लाख 59 हजार पुरुष मतदाता तथा 25 लाख एक हजार 369 महिला मतदाता और 161 अन्य मतदाता शामिल हैं।

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बिहार के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) बने राजविंदर सिंह भट्टी

पटना/दिल्ली । The BiharNews Post : December 18, 2022
रविवार को गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को अगले आदेश तक बिहार का डीजीपी का नियुक्त किया गया है।

भट्टी मूल रूप से पंजाब के हैं लेकिन बिहार कैडर होने की वजह से उन्होंने राज्य में क्राइम को कम करने के लिए काफी काम किया है। RS Bhatti अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पूर्वी कमांड में अपर महानिदेशक (एडीजी) के पद पर कार्यरत थे।

DGP RS Bhatti

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने की जो विशेष गुप्त योजना बनी थी, उसे आरएस भट्टी ने ही अंजाम दिया था।

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बिहार में वर्तमान में DG रैंक के 11 अफसर हैं। इनमें से 6 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राज्य में आए हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से 3 नामों का चयन कर सूची बिहार सरकार के गृह विभाग को भेजी गई थी। राज्य सरकार की ओर नए डीजीपी के रूप में आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी को चुना गया।

वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल कल सोमवार (19 दिसंबर) को खत्म हो रहा है। ऐसे में रविवार को ही गृह विभाग की ओर से नए डीजीपी के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई।

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पीएम किसान निधि के अंतर्गत बिहार के 85 लाख 60 हजार किसानों को 15 हजार 964 करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में जमा किए गए

पटना/दिल्ली । The BiharNews Post : December 16, 2022
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सम्प्रति राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि पीएम किसान निधि के अंतर्गत बिहार के 85 लाख 60 हजार किसानों को 15 हजार 964 करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में जमा किए गए हैं। सर्वाधिक सारण जिले के 6.01 लाख किसानों को 1,090 करोड़, पूर्वी चंपारण के 5.02 लाख किसानों को 916 करोड़ तथा सिवान, मुजफ्फरपुर के 4 लाख से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है।

• बिहार के 85 लाख 60 हजार किसानों के खाते में 15,964 करोड़ प्रधानमंत्री किसान निधि के अंतर्गत भेजे गए।
• 1 लाख 95 हजार अपात्र किसानों ने इसका लाभ ले लिया
• अपात्र किसानों से 241.2 करोड़ के विरुद्ध 5.1 करोड़ की वसूले जा सके हैं

Sushil Modi and Narender singh Tomar

बिहार के 10 लाख 10 हजार किसानों का बैंक खाता आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद अभी तक उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है।

इनकम टैक्स देने वाले किसानों को इस निधि का लाभ नहीं दिए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद 80,300 किसानों ने इसका लाभ ले लिया। इसके अतिरिक्त 1 लाख 14 हजार किसान अपात्र थे, परंतु उन्हें भी इसका लाभ मिल गया।

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ऐसे किसानों से 241.2 करोड़ रुपए वसूले जाने वाले हैं, परंतु अभी तक मात्र 5.1 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके हैं।

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार राजकीकृत प्रारम्भिक स्कूल हेड मास्टर की ( नियुक्ति , स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्यवाही व अन्य सेवा शर्तें) नियमावली को निष्प्रभावी करार देते हुए उसे नियमावली प्रारूप माना

पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में राज्य के प्रारंभिक राजकीयकृत स्कूलों के हेड मास्टरों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाली नई नियमावली को निष्प्रभावी करार देते हुए उसे नियमावली प्रारूप माना है।

जस्टिस पी वी वैजंत्री की खंडपीठ ने अब्दुल बाकी अंसारी की रिट याचिका को निष्पादित कर दिया।

साथ ही शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि 18 अगस्त, 2021 को जारी की गयी बिहार राजकीकृत प्रारम्भिक स्कूल हेड मास्टर उसकी ( नियुक्ति , स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्यवाही व अन्य सेवा शर्तें) नियमावली को प्रारूप के तौर परकमी उस प्रकाशित करें।

साथ ही उस पर अगले दो महीने में सार्वजनिक टिप्पणी और सलाह आमन्त्रित कर उस पर पूरे विचार विमर्श कर उस कानून या अंतिम नियमावली तैयार कर अधिसूचित करें।

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याचिकाकर्तागण उर्दू टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और 2021 में जारी की गई इस नियमावली में अनुभव की न्यूनतम 8 वर्ष की अवधि को मनमाना पूर्ण कहते हुए इस हेड मास्टर नियुक्ति नियमावली की संवैधानिकता को चुनौती दिया था।

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से पूछा था कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई उक्त नियमावली को कानून का दर्जा देने से पहले क्या इसके प्रारूप को प्रकाशित कर सार्वजनिक सलाह आमंत्रित किया गया था या नहीं?

राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया नही पूरी की गयी थी।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी नियमावली एक बड़े और व्यापक पैमाने के शिक्षक और उनके वर्ग को प्रभावित करेगी। इस तरह के नियम को जारी करने से पहले या उसे कानूनी जामा पहनाने से पहले सरकार को खुले आम लोगों के बीच में उनसे सलाह मशविरा करना चाहिए था ।

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इसीलिए हाई कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को जारी इस नियमावली को बेअसर करार देते हुए इसे ड्राफ्ट रूल का दर्जा दिया है। कानून बनने से पहले कानून का मसविदा जो तैयार होता है, वही दर्जा अब इस नियमावली को तत्काल 2 महीने तक रहेगा।

इस दौरान राज्य के 10 हज़ार से भी अधिक प्रारंभिक स्कूलों जो राजकीयकृत होने के बाद पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर चल रहे हैं ,वहां के हेड मास्टर नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा।

बिहार के छपरा में मौत का आंकड़ा पहुंचा 11, परिजनों के अनुसार जहरीली शराब पीने से हो रही मौत

शराब से मौत मामले में 11 ज्ञात लोगो की मौत हुई है जिनके नाम निम्नांकित है :
नाम -उम्र -पिता -पता

  1. मुकेश शर्मा – 30 वर्ष -बच्चा शर्मा – हनुमानगंज थाना , मसरख, जिला- सारण
  2. अमित रंजन-38 वर्ष – द्विजेंद्र कुमार सिन्हा – डोईला थाना, इसुआपुर सारण
  3. संजय सिंह 45 वर्ष – वकील सिंह- डोइला ,इसुआपुर सारण
  4. विजेन्द्र यादव – 46 वर्ष – स्व. नरसिंह राय- डोईला थाना इसुआपुर,
  5. रामजी साह 55 वर्ष – गोपाल साह -शास्त्री टोला, थाना मसरक, सारण
  6. कुणाल कुमार सिंह- 38 वर्ष -भदु सिंह- मसरख यदु मोड़,थाना मसरख, सारण
  7. नासिर हुसैन- 42 वर्ष -समसुद्दीन-मसरख तख्त थाना मसरख सारण
  8. जयदेव सिंह-43 वर्ष -बिंदा सिंह -गांव बेंग छपरा थाना मसरक
  9. रमेश राम- 42 वर्ष-कन्होया राम -गांव बेंग छपरा थाना मसरक सारण
  10. चंद्रमा राम-48 वर्ष हेमराज जी- स्व. जीताराम- मसरख ,थाना मसरक,सारण
  11. विक्की महतो- 16वर्ष- महतो-सुरेश महतो-मढ़ौरा
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सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम ने आज अपने बैठक में सुप्रीम कोर्ट में पाँच जजों की बहाली की अनुशंसा की है

सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम ने आज अपने बैठक में सुप्रीम कोर्ट में पाँच जजों की बहाली की अनुशंसा की है।

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राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल,पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी वी संजय कुमार,पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अहसानउद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद के जज जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने की अनुशंसा की है।

बिहार के सरकारी विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षकों पर बर्खास्तगी के साथ-साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी

बिहार के सरकारी विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77 हजार 57 शिक्षकों पर बर्खास्तगी के साथ-साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी।

पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विजिलेंस ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है क्योंकि शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी उसे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

HC

जांच के लिए निगरानी विभाग को 77 हजार 57 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले है। न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रमाण पत्र के फोल्डर नहीं देने वाली नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे रखा है।