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पटना हाइकोर्ट ने राज्य में एयरपोर्ट के स्थापित करने,विकास, और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के आस पास अवैध अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया

पटना हाइकोर्ट ने राज्य में एयरपोर्ट के स्थापित करने,विकास, और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई की।एसीजे जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई राज्य सरकार को राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के आस पास अवैध अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया इस मामलें में कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के सम्बंधित अधिकारी से सहयोग करेंगे।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ये बताने को कहा कि राज्य में नए एयरपोर्ट बनाए जाने के मामलें क्या कार्रवाई की गई।दोनों सरकारों को बताने को कहा गया कि वे बताए कि इनके सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव बना रहे है।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने जानना चाहा था कि कार्यरत एयरपोर्ट पटना,गया,बिहटा और दरभंगा के एयरपोर्ट के विकास,विस्तार और सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की क्या योजना है।बहुत सारी सुविधाओं की कमी है।इन्हें बेहतर बनाने के क्या कार्रवाई की जा रही है।

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इससे पूर्व में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पटना और बिहटा में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने को कहा था। तत्कालीन चीफ संजय करोल की खंडपीठ ने इस सम्बन्ध में अभिजीत कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर फैसला सुनाया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य की जनता को विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा की सुविधा दिया जाना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है।केंद्र और राज्य सरकार इन्हें विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

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