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Patna High Court: राज्य के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नेशनल हाई वे और स्टेट हाईवे पर पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप नहीं होने के मामले सुनवाई की।चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच इस मामलें पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामलें में विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया।

राज्य के नेशनल व स्टेट हाईवे पर जनसंख्या और।वाहनों की संख्या के अनुपात में पेट्रोल पम्प की संख्या काफी कम हैं।

कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि राज्य नेशनल हाइवे पर कितने पेट्रोल पम्प खोलने की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने इस बात को गम्भीरता से लिया कि 2018 से पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए लगभग एक हज़ार आवेदन के कार्रवाई हेतु लंबित पड़ा हुआ हैं। इन मामलों में ज़िला के डी एम की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण मामला अटका हुआ हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जानना चाहा था कि अबतक नेशनल और स्टेट हाईवे में कितने पेट्रोल पम्प चालू अवस्था में हैं।साथ ही राज्य के विस्तार,जनसंख्या और वाहनों की संख्या के मद्देनजर और कितने पेट्रोल पम्प खोलने की आवश्यकता है।इस बारे में हाल में सर्वे किये गए हैं या नहीं।

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कोर्ट ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि राज्य के इन पेट्रोल पंप पर आम लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की भी काफी कमी हैं।पेय जल,मेडिकल किट,शौचालय आदि बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी हैं।

इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराने का कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रीय राज मार्ग तथा स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पंप सहित अन्य नागरिक सुविधाओं की काफी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकारों ने अब तक कोई विचार क्यों नहीं किया है।

कोर्ट ने कहा कि इन मार्गो से गुजरने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों से सरकारे चिंतित नहीं है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत पेट्रोलियम सहित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को पार्टी बनाते पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

इस मामलें पर पुनः 18 अप्रैल,2022 को सुनवाई की जाएगी।

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