जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामलें दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।कल 3 जुलाई,2022 को ज़िला प्रशासन ने सुबह में ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी मशीन ले कर अतिक्रमण हटाने गए।इस क्रम में काफी तनाव और पत्थरबाजी हुई।



आज इस मामलें में पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में किया गया।कोर्ट ने अगले आदेश तक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 6 जुलाई,2022 को सुनवाई की तिथि तय किया है।
इस मामलें में राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड के एम डी से पटना हाईकोर्ट ने जवाब माँगा है।