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जहानाबाद कोर्ट से पप्पू यादव को राहत अरुण कुमार को मिली सजा

जहानाबाद में दो राजनेताओ का आज का दिन किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम का दिन रहा। लोजपा रामबिलास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व सांसद अरुण कुमार को जहानाबाद कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। तो वही कोर्ट ने जाप सुप्रीमों पप्पू यादव को बड़ी राहत दी है।

साक्ष्य के अभाव में पप्पू यादव को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल वर्ष 2015 में पटना की एक सभा पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी। वही जाप सुप्रिमो पप्पू यादव ने लालू यादव के खिलाफ एक विवादित बयान दिया। जिसे लेकर जहानाबाद के शिक्षा विद चंद्रिका प्रसाद यादव ने दो साल पहले कोर्ट में वाद दायर किया था। जिसकी सुनवाई पूरी करने के बाद सब जज वन ने सजा की बिंदु पर कार्रवाई करते हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दी है। वही जाप सुप्रिमो पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।

गौरतलब है कि अदालत से तीन साल की सजा होने पर पूर्व सांसद अगले तीन सालों तक किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। फैसले के बाद पूर्व सांसद अरुण कुमार मायूस नजर आए। इस बाबत पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि कोर्ट का फैसला है और वह इसका सम्मान करते हैं।उन्होंने कहा कि चोर उचक्कों से डरने वालों में से अरुण कुमार नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

इधर फैसला आने के बाद पप्पू यादव ने खुशी जाहिर की और कहा कि अब सिर्फ न्यायालय पर ही भरोसा है। उन्होंने यह भी कहा कि है लोगों की दुआओं का असर है। मुझे इस मामले में बरी कर दिया गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

वही जेपी नड्डा और अमित शाह के पटना दौरे को लेकर पप्पू यादव ने निशाना साधा कहा कि आज देश मे रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, अग्निवीर योजना, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। दरअसल और पप्पू यादव ने लालू प्रसाद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने उन्हें धृतराष्ट्र बताया था।

मामले को लेकर कोर्ट में वाद दायर की गई थी। सालों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला पप्पू यादव के पक्ष में आया तो वही लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार को तीन साल की सजा।

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