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रेप के आरोपी डीएसपी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत ।

पटना हाई कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप के आरोपी गया के तत्कालीन डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को फिलहाल राहत दे दी है।जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत के लिए दायर अपील पर सुनवाई के बाद केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है।

साथ ही अपने अंतरिम आदेश में निचली अदालत को निर्देश दिया कि अगर कमलाकांत प्रसाद आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें जमानत दे दी जाए।

कमला कांत प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को एक साजिश के तहत फंसाया गया है।गत 27 मई को गया के महिला थाना में पीड़ित लड़की के भाई ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में दशहरा पर्व के दौरान उसकी नाबालिग बहन के साथ गया मुख्यालय में तैनात तत्कालीन डीएसपी ने रेप किया था।

पुलिस ने भाई के बयान पर रेप के साथ ही पोक्सो तथा एस सी एस टी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।वर्मा ने कहा कि कथित घटना के समय लड़की नाबालिग नहीं थी।इसलिए पोक्सो के तहत मामला नहीं बनता है।

मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने रेप की पुष्टि नहीं की है।उन्होंने कोर्ट को बताया कि आवेदक कमलाकांत प्रसाद की पत्नी जो अलग रहती है उसी ने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।केस डायरी आने के बाद फिर सुनवाई होगी।

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